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कॉलोनाइजर प्रकाश चंद्र काबरा को नगरपालिका का बड़ा झटका 

 

रिपोर्टर दर्पण पालीवाल

 

राजस्थान,नाथद्वारा। नाथद्वारा नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार भलावतों का खेड़ा में कॉलोनाइजर प्रकाश चंद्र काबरा की श्रीनाथपुरम में 21 विलॉज की स्वीकृति को निरस्त कर दिया है। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन और कॉलोनी को नगर पालिका द्वारा सीज करना कारण बताया गया है। नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी बृजेश राय ने बताया कि भलावतों का खेड़ा में कॉलोनाइजर प्रकाश चंद्र काबरा द्वारा श्रीनाथपुरम कॉलोनी में 21 विलॉज का अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसकी आवश्यक स्वीकृतियां निर्माणकर्ता द्वारा नहीं ली गई थी। नगर पालिका ने 28 जून को प्रकाश चंद्र काबरा को अंतिम नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रोकने के लिए पाबंद किया था। लेकिन प्रकाश चंद्र काबरा द्वारा लगातार अवैध निर्माण करवाया जा रहा था। ऐसे में नगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए भलावतों का खेड़ा की आराजी न० 613/404, 404, 458मी., 623/458, 459 की जमीन पर बिना परमिशन करवाए जा रहे अवैध निर्माण को सीज कर दिया था। नगर पालिका की टीम ने सभी विलॉज को बांस की बल्लियां लगाकर सील कर दिया था। इस समय राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के बिल्डिंग बायलॉज और पूरी कॉलोनी को सीज करने के कारण सभी 21 विलॉज की स्वीकृति निरस्त कर दी गई है। जबकि पूर्व में स्वीकृत एक विला की परमिशन निर्माणकर्ता को मिली हुई है।

 

आपको बता दे कि स्थानीय विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी कहा था कि शहर में नगरपालिका हो या प्राइवेट कार्य हो सभी नियम अनुसार ही निर्माण कार्य करें।

इनका कहना है: भलावतो का खेड़ा में प्रकाश चंद्र काबरा द्वारा बिना निर्माण स्वीकृति और वास्तविक सेट बेक नही छोड़ते हुए करवाए जा रहे 21 विलॉज के अवैध निर्माण को नियमानुसार पहले ही सीज कर दिया गया था, जिसकी परमिशन को पालिका भवन विनियम का उलंघन मानते हुए और सीज की कार्यवाही के तहत खारिज कर दी गई है।

*बृजेश राय, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नाथद्वारा*

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