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फर्जी नाम से परीक्षा देने वाले आरोपी को कारावास व अर्थ दण्ड की सजा

 

संगीता सिंह राठौर

 

देवास। कृष्णाजीराव पवार महाविद्यालय (के पी कॉलेज) में दिनांक 13/3/2019 को दोपहर 11 से 2 बजे के मध्य बी ए द्वितीय वर्ष की राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र परीक्षा में दिलवर सिंह के नाम से परीक्षा देने वाले आरोपी नरेंद्र सिंह राजपूत व दिलवर सिह के विरुद्ध तृतीय सत्र न्यायालय में सत्र प्रकरण क्रं. 62/2023 अपराध धारा 419, 420, 465, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता व मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधि. 1937 की धारा 4 सह पठित धारा 3- घ के अन्तर्गत प्रकरण का विचारण पूर्ण होकर दिनाक 16/7/2024 को माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार के न्यायालय ने पुलिस थाना नाहर दरवाजा के अपराध क्र 72/2023 म प्र शासन ङ्क नरेन्द्र सिंह व दिलवर सिंह के प्रकरण मै शासन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्षीयो के कथनो व दस्तावेज से प्राप्त साक्ष्य का मुल्याकन कर अपना निर्णय खुले न्यायालय मै सुनाते हुऐ आरोपी नरेन्द्र सिंह को दोषी पाया गया। उसे धारा 419 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड, धारा 420 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड, धारा 465 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थदण्ड, धारा 468 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थदण्ड, धारा 471 के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड मप्र मान्यता प्राप्त परिक्षा अधि. 1937 की धारा 4 सह पठित धारा 3- घ में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 1000/- अर्थदण्ड आरोपी को दी गई। सभी सजायें साथ-साथ भुगतायी जायेगी । आरोपी दिलवर सिंह साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में सफल अभियोजन अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज श्रीवास (शासकीय अभिभाषक) ने किया।

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