कलेक्टर ने सहायक येड 3 भी विजयवर्गीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया
रिपोर्टर श्याम लाल चंद्रवंशी
मंदसौर 18 जुलाई 2024 कलेक्टर श्री दिलीप को यादव ने सहायक ग्रेड 3 श्री विजयवर्गीय को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित है 16 जुलाई को जन सुनवाई के दौरान आवेदक श्री शंकर लाल पिता फुलचंद निवासी साखतली तहसील सीतामऊ द्वारा भूमि संबंधी आवेदन को प्ररतुत हेतु जन सुनवाई कक्ष में आने के लिए लोट लगाकर सभाकक्ष तक लोटते हुए आए सोशल मीडिया में चल रहे वीडियो में श्री राजेश विजयवर्गीय सहायक ग्रेड 3 हाथकरघा विभाग मंदसौर आवेदक को देखते हुए उसके होने के नाते श्री विजयवर्गीय का यह कर्तव्य था कि वे आवेदक को न सिर्फ ऐसा करने से रोकते बल्कि उठाकर अपने साथ कलेक्टर के समक्ष लेकर आते किन्तु इन्होने ऐसा नहीं करते हुए उसे देखते हुए अनभिज्ञ बनाते हुए अपनी असंवेदनशील ता का परिचय देते हुए बिना आवेदक की समरया जाने सभाकक्ष में आकर बैठ गए जबकि श्री विजयवर्गीय वि भाग का प्रतिनिधित्व करते हुए जन सुनवाई में उपस्थित थे यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे मामलों में संवेदनशीलता एवं मानवीयता का परिचय दें आवेदक के साथ साथ चलना उसे रोकने हेतु कोई प्रयास न करना श्री विजयवर्गीय की शासकीय सेवक के दायित्वों कर्तव्य के प्रति असंवेदनशीलता लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है जिससे प्रशासन की छवि धूमिल हुई है
श्री राजेश विजयवर्गीय सहायक ग्रेड 3 निवेदन में लापरवाही तथा उदासीनता बरतने के कारण म प्र सिविल सेवा आचरण नियम वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील 1966
की थारा 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है निलंबित अवथि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत मंदसौर रहेगा निलंबन अवधि में श्री राजेश विजयवर्गीय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भते की पात्रता होगी