Dabang Kesari

Latest Online Breaking News

बलात्कारी ससुर की प्रताड़ना से बहु ने की थी आत्महत्या

 

रिपोर्ट विपिन जैन

 

सनावद/पवित्र रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाओं से समाज वैसे ही आजीज आ चुका है, उसके उपरांत भी समाज में इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, बेड़ीया थाने की घटना में अपर सत्र न्यायाधीश असलम देहलवी सनावद द्वारा अपने महत्वपूर्ण निर्णय में ससुर को बहु के साथ बालतसंग कर उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को निरंतर अंजाम देने और उससे प्रताड़ित होकर बहु द्वारा आत्महत्या कर लेने के आरोपी ससुर मदनसिंह पिता टेरसिंह, उम्र 54 वर्ष, व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम पोई, थाना व तहसील भीकनगांव को दोषी पाते हुए धारा 306 भादंस में 7 साल की सजा और 10 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।

 

लोक अभियोजक श्री गोपालसिंह चौहान द्वारा बताया गया कि मृतिका का विवाह आरोपी मदनसिंह के पुत्र प्रकाश के साथ हुआ था, मृतिका का पति मिस्त्री का कार्य करता है, प्रकाश से मृतिका के 2 बच्चे भी हैं, आरोपी मदनसिंह द्वारा मृतिका के साथ उसके मारने से 8 माह पहले बलात्कार किए जाने की घटना की जानकारी मृतिका द्वारा अपने माता पिता को दी गई, जिस पर मृतिका पति को छोड़कर मायके आ गई, जिसे बाद में पति ने आकर मृतिका को मनाकर वापस ले गया व आरोपी से अलग रहा, किंतु कुछ समय बाद पुनः आरोपी के साथ ही रहने लगा, आरोपी द्वारा बार बार मृतिका के साथ छेड़छाड़ करने से तंग आकर मृतिका दिनांक 15.09.2023 को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध की गई कारवाई में लगभग 15 गवाहों और 16 महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पेश।किया, जिसका अवलोकन कर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी ससुर मदनसिंह को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया गया है, आरोपी जेल में है।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button 

लाइव कैलेंडर

April 2025
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
error: Content is protected !!