सरपंच शंकर पिता सिकदार निवासी बाकडी के विरूद्ध आया अविश्वास प्रस्ताव

रिपोर्ट डॉ.आनंद दीक्षित
बुरहानपुर। ग्राम बाकडी तहसील नेपानगर विकासखण्ड खकनार जिला बुरहानपुर म.प्र. की पंचायत के निर्वाचित पंचगणों ने वर्तमान सरपंच शंकर पिता सिकदार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खकनार जिला बुरहानपुर म.प्र. को दिया हैं। अपने अविश्वास प्रस्ताव के पत्र में पांचों ने लेख किया हैं कि हमारी ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच शंकर पिता सिकदार द्वारा दिनांक 15/07/2022 को सरपंच पद का पदभार गृहण किया था। उक्त दिनांक से शंकर पिता सिकदार ग्राम पंचायत बाकडी के सरपच हैं तथा दिनांक 14/07/2024 को उक्त सरपंच का दो वर्ष का कार्यभार पूर्ण हो चुका है।
ग्राम पंचायत बाकडी के सरपंच शंकर पिता सिकदार द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात शुरू से ही उक्त सरपंच की कार्यशैली नकारात्मक रही तथा उनके द्वारा ना ही कोई आवश्यक मिटिंग ली गई एवं ना ही जनकल्याणकारी नितियों से ग्राम पंचायत में निवासरत व्यक्तियों को कोई जानकारी व लाभ नहीं दिलवाया गया। सरपंच की कार्य के प्रति उदासिनता एवं गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के कारण ग्रामीण विकास बाधित हुआ है इस कारण हम ग्राम के पंचों में एवं जनता में उनके प्रति गहरा आक्रोश व्याप्त है।
सरपंच के विरूद्ध अविश्वास की पात्रता
ग्राम पंचायत बाकडी तहसील नेपानगर विकासखण्ड खकनार जिला बुरहानपुर म. प्र. के सीमाक्षेत्र में स्थित है ग्राम पंचायत बाकडी में निर्वाचित पंचगणों की संख्या 20 है जिसमें अविश्वास हेतु दो तिहाई बहुमत अर्थात 15 सदस्यों की संख्या अविश्वास का पस्ताव लाने हेतु आवश्यक है। उक्त अविश्वास प्रस्ताव कुल 16 सदस्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कारण ग्राम पंचायत सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने पात्रता आवेदकगणों के पास है।
क्या कहते हैं अविश्वास पर म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के नियम
म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 21(3) के अनुसार किसी सरपंच या उपसरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ढाई वर्ष की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त सरपंच को पदभार ग्रहण करने से दो वर्ष की कार्यावधि पूर्ण हो चुकी है एवं ढाई वर्ष की कार्यावधि प्रारंभ हो चुकी है।
सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के उददेश्य
ग्राम पंचायत बाकडी के सरपंच शंकर पिता सिकदार के विरूद्ध धारा 40 म.प्र. ग्राम पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत कार्यवाही जिला पंचायत बुरहानपुर में संस्थित की गई है जिसका प्रकरण क्र. 04 दिनांक 16/10/2022 है। जो कि वर्तमान में लंबित है। ग्राम पंचायत बाकडी सरपंच के द्वारा गैरजिम्मेदाराना तरीके से कार्य कर अपने सरपंच पद का दुरूपयोग किया जा रहा है। सरपंच द्वारा स्वयं के, पत्नि ओलमाबाई पति शंकर के एवं परिवार के निकटतम व सगे संबंधित सदस्यों के नाम पर ग्राम पंचायत की विकास कार्यों की राशि का आहरण किया गया है। इस प्रकार म.प्र. ग्राम पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के विपरित जाकर शासकीय निधि का दुरूपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के पंचों के साथ किसी भी प्रकार का समन्वय स्थापित किये बगैर मनमाने तरीके से शासकीय राशि का दुरूपयोंग कर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जिसकी वजह से ग्राम वासीयों एव पंचो में असंतोष व्याप्त है उक्त कारणों से ग्राम पंचायत बाकडी के सरपंच शंकर पिता सिकदार को अपने पद से हटाये जाने हेतु हम पंचगण अपने हस्ताक्षर एवं निशानी अंगूठा उक्त आवेदन पत्र पर निष्पादित कर यह अविश्वास प्रस्ताव पारित कर श्रीमान के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया हैं।
जिन पांचों ने अविश्वास पर हस्ताक्षर किए हैं वो हैं नंदराम पिता गोपाल, गुलाबी बाई पति धूमसिंग, राजकुमार पिता कहारिया, पारूबाई पति खुमसिंग, संकुबाई पति राजाराम, वसीलाबाई पति हुपसिं, सूरतसिंग पिता गना, दयाराम पिता भारसिंग, चंदरसिंग पिता दरबार, नवलसिंग पिता तिन्छया, रंजीताबाई पति भावसिंग, ज्ञानसिंग पिता सुमारिया, मोहन पिता गेंदालाल, रूमाबाई पति सुकलाल, प्रकाश पिता खजान।