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हाई कोर्ट का फैसला, एमजीएम मेडिकल कॉलेज 30 लाख लिए बिना लौटाए डॉक्यूमेंट

 

रिपोर्टर : सुमित कुमार

 

एमजीएम मेडिकल कॉलेज को इंदौर हाई कोर्ट ने बिना पेनाल्टी वसूले छात्रा के डॉक्यूमेंट लौटाने के लिए कहा है। छात्रा ने बीच कोर्स में सीट छोड़ दी थी। डॉक्यूमेंट लेने कॉलेज गई तो उसे बतौर पेनल्टी 30 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा गया। मध्यप्रदेश सरकार ने भी 2024 से एडमिशन लेने वालों को सीट छोड़ने पर पेनल्टी से राहत का नोटिफिकेशन निकाला है। इससे पहले वाले स्टूडेंट्स को पेनल्टी देना पड़ेगी। इसे इंदौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। मामले में छात्रा ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने छात्रा के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस फैसले से कई स्टूडेंट्स को फायदा होगा। जानिए क्या है पूरा मामला।

पहले नियम जान लीजिए

2019 में मध्यप्रदेश सरकार ने प्री-पीजी रूल्स में लिखा की कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट सरकारी मेडिकल से कोर्स के बीच सीट छोड़ता है तो उसके डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स को पेनल्टी के रूप में 30 लाख रुपए जमा करने होंगे। तब उसे डॉक्यूमेंट मिलेंगे।

ये है मामला

स्टूडेंट शुभांगी राज ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 2022 में एडमिशन लिया था। शुभांगी को एमएस की सीट मिली। ये कोर्स 2 साल का होता है। 2024 में कोर्स पूरा हो जाता। किसी कारणवश शुभांगी को कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ा। वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी।

मामले को दो साल हो गए हैं। अगस्त में फिर से प्री-पीजी एग्जामिनेशन आ रहा है। इस बीच स्टूडेंट शुभांगी एमजीएम मेडिकल कॉलेज अपने डॉक्यूमेंट लेने गई। कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहा गया कि रूल्स के हिसाब से आपको 30 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे तभी डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे।

संसद में कैबिनेट मंत्री ने कहा नियम को वापस लेंगे

2019 में मध्यप्रदेश सरकार ने रूल्स तो बना दिया। उस समय काफी हल्ला मचा, क्योंकि 30 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। ऐसे कई स्टूडेंट्स थे जो बीच में कोर्स छोड़ रहे थे। सभी को डॉक्यूमेंट लेना है तो 30 लाख रुपए बतौर पेनल्टी जमा करने पड़ते। लिहाजा मामले में प्रेशन बना और संसद में 19 जनवरी 2024 को सवाल-जवाब सत्र में इस मुद्दे को उठाया गया।

संसद में कैबिनेट मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम इसे वापस लेंगे। उसके बाद जो पेरेंट बॉडी है नेशनल मेडिकल कमिशन उनके माध्यम से सभी स्टेट को 30 लाख की डिमांड वापस लेने के लिए लिखा गया।

मध्यप्रदेश सरकार ने 2024 से एडमिशन लेने वालों को दी राहत

नेशनल मेडिकल कमिशन के आदेश के बाद मध्यप्रदेश सरकार जून 2024 में एक नोटिफिकेशन लेकर आई। जिसमें कहा कि संसद में ये सवाल उठा और नेशनल मेडिकल कमिशन ने हमें निर्देशित किया है इसलिए 30 लाख रुपए की पेनल्टी हम वापस लेते हैं। इस पर सभी स्टूडेंट्स खुश हो गए। लेकिन सरकार ने लिखा कि ये उन स्टूडेंट्स पर लागू होगा तो 2024 से एडमिशन लेंगे। यानी पुराने स्टूडेंट्स को तो पेनल्टी के 30 लाख रुपए भरने पड़ेंगे तब उन्हें डॉक्यूमेंट मिलेंगे।

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