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कलेक्टर ने रामखेलावन जायसवाल एवं शिव प्रसाद  को एक साल के लिए जिले की चतुर्दिक सीमाओ से किया निष्कासित

रिपोर्ट – सुनीलशर्मा उमरिया

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने रामखेलावन जायसवाल पिता हेमंत जायसवाल उम्र 55 साल निवासी ग्राम बचहा चौकी अमरपुर तथा शिव प्रसाद उर्फ बबलू गडारी पिता स्वा. राम विशाल गडारी उम्र 42 साल निवासी पांच नंबर कालोनी नौरोजाबाद को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलो शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिंडौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओ से एक साल की अवधि के लिए निष्कासित किया है । अनावेदकों 24 घंटे के भीतर विनिदिष्ट जिलो की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण मे सुधार करेगा। आदेश प्रभावशील रहने तक बिना अनुमति के उक्त सीमाओ मे प्रवेश नही करेगा। उसके विरूध्द चल रहे न्यायालयीन मामलो की पेशी की तिथियो पर संबंधित थाना प्रभारियों को को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा मे अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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