माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2024 को शराब पीकर वाहन चलाने वाले ₹11 वाहन चालकों को कुल ₹1,20,000 अर्थदंड से किया गया दंडित

रिपोर्ट आशीष पटेल
माननीय न्यायालय द्वारा 09 वाहन चालकों को ₹10,000-10,000 एवं 02 वाहन चालक को ₹15,000-15,000 अर्थदंड से किया गया दंडित ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर कसडोल, भाटापारा शहर, सिमगा एवं बलौदाबाजार में पकड़ा गया शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों को सभी प्रकरण में यातायात पुलिस द्वारा धारा 185 MV Act के तहत वाहन जप्त कर किया या विधिवत कार्रवाई