जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती ने किया पद का दुरुपयोग
रिपोर्ट भगत राम शर्मा
सक्ती-जिले मे राजनैतिक दबाव मे जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती नरेंद्र कुमार चंद्रा के द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए पूर्णकालिक प्राचार्य का स्थानांतरण करने का मामला प्रकाश मे आया है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती को उक्त प्राचार्य का स्थानांतरण करने का अधिकार ही नहीं है।
विदित हो कि पूर्णकालिक प्राचार्य बसंत कुमार सिदार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सक्ती से 18 जून 2024 को मूल शाला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहंदीकलां के लिए कार्यमुक्त किया गया था। श्री सिदार के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती तथा कलेक्टर सक्ती से मोहंदीकलां स्कूल मे हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग करते हुए भौतिक सत्यापन कराए जाने की मांग की थी। जिस पर सक्ती जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती ने प्राचार्य द्वारा की गई जांच की मांग को दरकिनार करते हुए राजनैतिक दबाव मे भ्रष्टाचार्यों को बचाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बसंत कुमार सिदार का स्थानांतरण शिक्षक विहीन, पहुंच विहीन शासकीय हाई स्कूल खर्री विकासखंड मालखरौदा कर दिया । जहां छात्र-छात्राओं की दर्ज संख्या जीरो है।
यहां यह बताना लाजमी है की पूर्णकालिक प्राचार्य का स्थानांतरण छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जाता है। इससे पूर्व भी जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती बी.एल.खरे ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बसंत कुमार सिदार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहंदी कलां से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदोरा किया गया था। इसी प्रकार रोहित कुमार कुर्रे प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपोरा को शासकीय हाई स्कूल पिहरिद किया गया था। श्री सुखीराम सिदार प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अड़भार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहंदी कलां किया गया था। महिला प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवराघटा का स्थानांतरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोबराभाटा किया गया था। उक्त सभी प्राचार्य ने मिलकर छत्तीसगढ़ माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर का दरवाजा खटखटाया तो घबराकर तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी बी. एल.खरे ने रातों-रात अपना फैसला बदलते हुए आदेश को निरस्त कर दिया था और सभी प्राचार्यों को उनके मूल शाला मे भेज दिया था।
इतना सब होते हुए भी वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती नरेंद्र कुमार चंद्रा ने फिर से वही गलती दोहराते हुए पूर्णकालिक प्राचार्य बी. के.सिदार का स्थानांतरण शासकीय हाई स्कूल खर्री कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जारी कर प्राचार्य का स्थानांतरण किया जाना नियम विरुद्ध है। इनके द्वारा श्रीमती शोभा ध्रुवे, अजय राठौर, विभीषण तिर्की, धनेश्वर पटेल, भगवत प्रसाद कौशिक, कविता राणा, जैसे खंड प्रभारियों के द्वारा किए गए गबन के आरोपियों को संरक्षण देकर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती जानबूझकर भौतिक सत्यापन कराने से डर रहे हैं।