नगरीय निकायों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में बोले कलेक्टर प्रियंक मिश्रा
संवाददाता संजय देपाले
*धार*, -: नगरीय निकाय पालतू गोवंशों के सड़कों पर विचरण पर सख़्ती बरतें,गोवंश पकड़ने पर मालिक पर जुर्माना ऐसा हो कि वह दंड लगे,अमृत 2.0 योजनान्तर्गत निकायों में जो कार्य प्रचलित है, वे समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे तथा जिन कार्यों की निविदा संबंधी कार्यवाही लंबित है वे कार्यवाही तत्काल पूर्ण करावे। नगर पालिका पीथमपुर सीवरेज की संशोधित कार्य योजना अविलम्ब तैयार कराकर कंसलटेंट के माध्यम से आगामी सप्ताह में प्रजेंटेशन करावे। समस्त निकायों को 15वें वित आयोग में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा उनसे क्या कार्य कराये गये है, कार्य के विवरण सहित व्यय राशि की जानकारी जिला कार्यालय को तत्काल भिजवाये। उक्त निर्देश कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित जिले की समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिये।
बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश दिये कि शासन आदेशानुसार समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने-अपने नगरीय निकाय क्षेत्र में आगामी 15 दिवस तक आवारा पशुओं को पकडने की मुहीम संचालित कर, आवारा पशुओं को पकडने की कार्यवाही करे तथा संबंधित पशु मालिक नियमानुसार अर्थदण्ड वसुलने की कार्यवाही करे। अभियान अन्तर्गत आवारा पशुओं में गाय पकडने पर उन्हें समीप के गौशाला में भिजवाया जाए। सम्पूर्ण नगर में मुनादी के माध्यम से आम नागरिको को सूचित किया जावे कि यदि शहर के किसी सार्वजनिक मार्ग, चौराहे पर आवारा पशु पाये जाते ह तो संबंधित पशु मालिक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय एवं दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसका कढाई से पालन करे। उन्होंने निर्देश दिय कि एल. ई.डी कलस्टर परियोजना के तहत एल.ई.डी स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य अन्तर्गत जिन नगरीय निकायो ने वर्तमान तक सिक्यूरिटी डिपाजिट राशि जमा नहीं की है, तो वे तत्काल राशि जमा करावे। साथ ही यह आकलन भी करे कि एल. ईडी लगाने के उपरांत विद्युत बिल में कितनी राशि की कमी हुई है तथा विद्युत एवं विद्युत बिल क़ी राशि में कटोत्री, बचत कैसे की जा सकती है, इसके संबंध में रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करे। प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत समस्त निकायों में आवास निर्माण हेतु जो आवास शेष बचे है उन्हें तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ करावे। आवास निर्माण अन्तर्गत जिन आवासो की राशि सरेन्डर करना है, उन्हें सरेन्डर करावे तथा जिनमें आर.आर.सी. वसूली की कार्यवाही करना है, उन प्रकरणो में सूची भेजकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से वसुली की कार्यवाही करावे। उक्त योजना में आर.आर.सी. जारी करवाकर वसूली की कार्यवाही 30 सितम्बर के पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करे। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि नगरीय क्षेत्रो में स्थित ट्रेचिंग ग्राउड की वाल निर्माण हेतु जिन नगरीय निकायो को राशि आवंटन की आवश्यकता है, वे अपने प्रस्ताव नियमानुसार तैयार कर जिला कार्यालय को भिजवाये। बैठक में विभिन्न विषयों की नगरीय निकायवार समीक्षा की गई।
बैठक में परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी एवं समस्त निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित