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बिना लाइसेंस राजेंद्र कुमार सोनी फर्म ने हितग्राहियों को बेच दिया यूरिया

संवादात बृजेश मिश्रा

*अनूपपुर/कोतमा* जिले के अनूपपुर जनपद पंचायत का ग्राम पंचायत भाद हमेशा ही किसी न किसी मामले में सुर्खियों में बना रहता है,फिर चाहे वो सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर किसी निर्माण कार्य का।ठीक ऐसे ही एक और बड़े कारनामे के मामले में पुनः ग्राम पंचायत भाद का नाम सामने आ चुका है।

*_यह है मामला_*

ग्राम पंचायत भाद में विभिन्न मदो और योजनाओं के अंतर्गत होने वाले अधिकतर निर्माण कार्यों हेतु निर्माण सामग्री प्रदाता जीएसटी धारी फर्म के संचालक राजेंद्र कुमार सोनी निवासी ग्राम भाद द्वारा ग्राम पंचायत को सीमेंट तथा छड़ के साथ ही यूरिया रासायनिक खाद का भी बिल लगाकर बड़े ही धड़ल्ले से बेचा गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भाद में मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2023-2024 में विभिन्न पात्र हितग्राहियों को लेमन ग्रास कार्य योजना का लाभ दिया गया है,जहा खाद की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजेंद्र कुमार सोनी जीएसटी फर्म के बिल पर यूरिया रासायनिक खाद की बिक्री राशि का भुगतान प्राप्त किया गया है।जबकि किसी भी रासायनिक खाद या कीटनाशक को बेचने के लिए विक्रेता को कृषि विभाग द्वारा जारी वैध लाइसेंस की आवश्यकता होती है।तो क्या राजेंद्र कुमार सोनी फर्म के संचालक द्वारा रासायनिक खाद बेचने हेतु कृषि विभाग से वैध लाइसेंस जारी कराया गया है या फिर बिना किसी वैध लाइसेंस के ही यूरिया की बिक्री ग्राम पंचायत भाद में कर दी गई है?

*_पंचायत वेंडर्स के प्रतिष्ठानों की होनी चाहिए जांच,जीएसटी विभाग चिरनिंद्रा में_*

अगर देखा जाए तो उक्त मामले में वेंडर तथा उसके प्रतिष्ठान की जांच के बाद और भी राज खुल सकते है।इसके अलावा पंचायत बहुत से वेंडरधारी है जिनके प्रतिष्ठान सिर्फ कागजों पर ही संचालित है।

वही सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भाद में वेंडर राजेंद्र कुमार सोनी नामक फर्म संचालक के जीएसटी बिल में दर्ज पते पर निर्माण सामग्री प्रतिष्ठान की जानकारी से संबंधित कोई बोर्ड तक नही लगा है,जबकि जीएसटी प्रदान करने से पहले जीएसटी विभाग खुद ही व्यापारिक स्थल पर जाकर सत्यापन के पश्चात ही जीएसटी नंबर प्रदान करता है।तो अब एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर जीएसटी विभाग ने किस स्थान और बोर्ड के आधार पर सत्यापन कर विक्रेता को जीएसटी नंबर जारी कर दिया?जो कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों के जिम्मेदारी,कार्यशैली और ईमानदारी पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हैं.?

*इनका कहना है*

कंपोजिशन जीएसटी धारी को अपने व्यापारिक स्थल पर अपने प्रतिष्ठान का बोर्ड लगाना आवश्यक है,और यूरिया खाद सामग्री(एचएसएन) यदि उसके जीएसटी में जुड़ा है तभी वह उसका विक्रय कर सकता है,मैं मामले को दिखवाता हूं।

*विवेक मरावी*

*सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर विभाग अनूपपुर*

आपसे जानकारी प्राप्त हुई है,वैसे उसके पास लाइसेंस होगा नही क्योंकि कोई भी दुकानदार बिना किसी कृषि विभाग से जारी वैध लाइसेंस के बिना रासायनिक खाद यूरिया नही बेच सकता है,और यदि ऐसा है तो मैं दिखवाता हूं।

*विष्णु कुमार गौतम*

*कृषि विभाग,अनूपपुर*।

मेरे पास लाइसेंस नहीं है मैंने खाद खरीद कर ग्राम पंचायत को दे दिया था, आप पंचायत सचिव से बात कर लीजिए।

*राजेंद्र कुमार सोनी*

*फर्म संचालक,भाद*

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