प्रदेश में वाहनों पर डीजे बजाने पर बैन, वाहनों का परमिट होगा निरस्त, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
संवाददाता (आकाश यादव)
(दबंग केसरी). रायपुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश में डीजे लगाने वाली गाड़ियों को लेकर राज्य सरकार के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अब गाड़ियों में डीजे लगाकर बजाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चल रही सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी. जिसके बाद भी उसका पालन नहीं हो रहा था.
बता दें कि डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में सख्त आदेश देते हुए गाइडलाइन जारी की थी, मगर उसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था. जनहित याचिका के जरिए इस मामले की कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चल रही सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी. इसे देखते हुए राज्य सरकार के आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय ने नई गाइड लाइन जारी की है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षक को जारी किए गए आदेश के मुताबिक जारी किए गाइडलाइन में कोई भी वाहन अगर डीजे लगाए हुए दोबारा पकड़ा गया तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी. इसी तरह डीजे संचालकों पर भी नियम का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
*सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गाइडलाइन जारी*
ऐसे में इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है. बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में डीजे को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी है. इसके साथ ही नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को लेकर समस्त कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं. जिसके तहत रायपुर में DJ लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा।