कलेक्टर ने पप्पू उर्फ राकेश यादव को किया जिला बदर
रिपोर्टर विकाश विश्वकर्मा
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. केदार सिंह ने सिंहपुर रोड थाना कोतवाली शहडोल निवासी पप्पू उर्फ राकेश यादव पिता मुकेश यादव उम्र 40 वर्ष को आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंण्डिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुये म.प्र. राज्य के जिलों सीधी, मैहर, उमरिया, एवं अनूपपुर चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 01 वर्ष की कालावधि के लिये निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करें, इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक बिना लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नही करेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।