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बकाया बिलों की वसूली के लिए बिना नोटिस दिए कनेक्शन काट रही बिजली कंपनी

रिपोर्टर. सोनू. तंवर / राजा सांखला

भीकनगांव शहर में बिजली बिलों के बकायादारों का धड़ल्ले से कनेक्शन काटा जा रहा है। इसमें नियमों को ताक पर रखकर कार्रवाई जारी है जबकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के तहत कोई भी कनेक्शन काटने से 7 से 15 दिन पूर्व संबंधित को नोटिस जारी करने का प्रावधान है। जबकि जब कि नोटिस घरेलू उपभोक्ताओं को जारी नहीं किए नियम यह भी है कि कनेक्शन काटने के दौरान घर के किसी व्यस्क सदस्य को इसकी सूचना दी जाए लेकिन कनेक्शन काटने की जानकारी तक संबंधित उपभोक्ता को नहीं दी जा रही है बिजली कंपनी की मनमानी के चलते उपभोक्ता परेशान वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनियों की मनमानी के चलते एक से दो माह का बिल बाकी होने पर बिना सूचना उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं यहां तक कि उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटे जाने संबंधी कोई सूचना भी नहीं दी जा रही है जो कि बिजली कंपनी की खुली मनमानी है

उपभोक्ता बोले

नगर के वार्ड नम्बर 15 के सुमन बाई ठाकुर ने बताया कि हमारे की बिजली बिल की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2024 है लेकिन बिजली कर्मचारि द्वारा बिना सुचना व नोटिस के 28 सितंबर को लाइट कनेक्शन काट दिया गया जो गलत है

*बिजली कनेक्शन काटने का नियम क्या है अचानक नहीं कटता बिजली कनेक्शन*

इसके लिए सरकार ने नियम बनाए हुए हैं। एक आम आदमी को नियम की जानकारी ही नहीं होती जिस वजह से उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली का कनेक्शन काटने के नियम के मुताबिक व्यक्ति को 7 से 15 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है और फिर ही उनका बिजली का कनेक्शन काटा जा सकता है लेकिन भीकनगांव बिजली द्वारा नियमो की खुली अनदेखी कर सरकार व उच्च अधिकारियों के नियमो को जूते की नोक पर हवा में उड़ा रहे

बिल जमा नहीं होने पर बिजली उपभोक्ता द्वारा बिजली का भुगतान समय पर नहीं करने पर विद्युत विभाग द्वारा नोटिस दिया जाता है। फिर भी उपभोक्ता नोटिस पर ध्यान नहीं देते हैं और बिजली का बिल को जमा नहीं करवाते हैं। तो विद्युत विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई की जा सकती है।

*ये भी नियम ताक पर*

इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा कनेक्शन काटने से पूर्व है उपभोक्ता को सूचित किया जाता है

• बिना किसी ठोस कारण के उपभोक्ताओं के यहां से बिजली कनेक्शन नहीं काटा जा सकता।

• विद्युत विभाग द्वारा दिए गए नोटिस का उपभोक्ता द्वारा कोई जवाब नहीं मिलने पर बिजली कनेक्शन काटने का अधिकार विद्युत कंपनी के पास सुरक्षित होता है

• बिजली कनेक्शन काटने का कारण पूछने का अधिकार उपभोक्ता के पास सुरक्षित है

*अधिकारी बोले*

पूरे मामले में जब विभाग जे, ई जूनियर इंजीनियर शहर प्रभारी राधा गोलकर से मीडिया द्वारा फ़ोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा हमारा मेसेज ही नोटिस है अब इसपे तत्काल नियम है लाइट काट दी जाती है

*राधा गोलकर*

जेई जूनियर इंजीनियर भीकनगांव

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