दमोह न्यायालय ने सुनाई रिश्वत मांगने वाले भ्रष्ट सब इंजीनियर को 4 साल की सजा
रिपोर्टःराजेन्द्र तिवारी
दमोह न्यायालय
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दमोह संतोष कुमार गुप्ता की अदालत में रिश्वत खोर आरोपी को सजा सुनाई,
आरोपी जुबेर कुरैसी 39 वर्ष तत्कालीन सब इंजीनियर नगर पालिका हटा, दमोह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संसोधन 2018) की धारा 07, धारा 13(1)बी सहपठित धारा 13(2)में दोषसिद्ध करते हुए चार वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/ अर्थ दंड से दंडित किया गया,
अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष अभियोजक अनंत सिंह ठाकुर द्वारा प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाश चंद्र पटैल के मार्गदर्शन में की गयी व प्रकरण में विवेचना निरीक्षक बी एम द्विवेदी द्वारा की गयी, सहायक ग्रेड तीन विनय नामदेव द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया,
15 अप्रैल 2019 को आवेदक राजेन्द्र कुमार असाटी पिता राम कुमार असाटी चंडी जी वार्ड हटा ने अनावेदक जुबेर कुरैसी के विरूद्ध रिश्वत मांग संबंधी शिकायती आवेदन पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत किया था, उसने नगर पालिका हटा के अंतर्गत ऑनलाइन टेंडर प्रणाली से मंगल भवन हाल का मरम्मत कार्य लिया था,
जो कि पूर्ण होने उपरान्त लगभग 13 लाख की राशि के बिल निकालने हेतु जुबेर कुरैसी सब इंजीनियर के द्वारा बिल निकालने के ऐवज में रिश्वत लगभग 60 हजार रुपये साठ हजार की मांग की जा रही है, आवेदक रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था,
आवेदक द्वारा की गयी शिकायत की तस्दीक पश्चात ट्रेप का आयोजन किया गया व ट्रेप के दौरान आरोपी जुबैर कुरैसी से रिश्वत राशि 60000/ साठ हजार रूपया बरामद की गयी विवेचना में संकलित भौतिक, मौखिक व इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखिय साक्ष्य के आधार पर आरोपी जुबैर कुरैसी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया, दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा 30 सितंबर 2024 को पारित निर्णय में आरोपी दंडित किया गया,