हत्या के आरोपियों को मिला आजीवन कारावास एवम 20 हजार रुपये जुर्माने की मिली सजा

पत्रकार हरिओम राठौर
अपर लोक अभियोजक शिवकुमार त्रिपाठी की दलीलों पर अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा
आज अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की दलीलों पर हत्या के आरोपियों को आजीवन काराबास एवम 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया अपर लोक अभियोजक शिवकुमार त्रिपाठी द्वारा घटना के बारे में बताया गया कि फरियादी कुंअर सहाव पुत्र जगत सिंह उम्र 27 बर्ष निबासी मलपुरा ने थाना लहार आकर मौखिक रिपोर्ट की दिनांक 13 सितंबर 2022 की आरोपी अर्जुन पुत्र गम्भीर सिंह निबासी चाचीपुरा,अंकुश पुत्र उदय सिंह राजपूत एवम शैलेन्द्र पुत्र राजपूत निबासीगण रहावली के विरुद्ध अपराध क्र 0/22 देहाती नालसी के तहत धारा 341,307,302,34 कायम किया गया जानकारी के अनुसार 13 अगस्त को दोपहर 11 बजे के लगभग गंगा सिंह के घर के बहार आये और आरोपी ओर फरियादी में ग्वालियर में पुट्टी के हिसाब किताब को लेकर बिबाद हो गया जिसमें आरोपी अर्जुन ने अपनी माउजर से गोली चलाई जो हैडपम्प पर बर्तन धो रही महिला को लगी जिसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गयी और एक ब्यक्ति घायल हो गया जिसपर थाना लहार में अपराध कायम कर मामले कि बिबेचना कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसमें आज अपर लोक अभियोजक की दलीलों पर गवाह एवम सबूतों के आधार पर अपरसत्र न्यायाधीश महोदय ने आरोपियों को आजीवन कारावास एवम 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया एवम जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों से तीन माह का अतिरिक्त कारवास भुगताया जायेगा एवम जुर्माने की रकम मेसे 25 हजार रुपये मृतक महिला के परिजनों को भुगताया जाएगा।