ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर नियंत्रण को लेकर सुसनेर पुलिस थाने पर शांति समिति की बैठक सम्पन्न

रिर्पोट अक्षय राठौर
खुले में मांस मछली और अंडो कि दुकानें को लेकर भी चर्चा हुई मेन रोड के किनारे नहीं लगेगी दुकानें
सुसनेर शुक्रवार की दोपहर में 3 बजे सुसनेर पुलिस थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें एसडीएम मिलिंद ढोके, तहसीलदार विजय सेनानी, थाना प्रभारी अनिल कुमार मालवीय, जनपद सीईओ राजेश शाक्य, सीएमओ ओपी नागरिक ने प्रदेश की नई सरकार के आदेशानुसार सभी धार्मिक स्थलों व अन्य जगहों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो की आवाज को नियंत्रित करते हुए उनकी आवाज को निर्धारित डेसिबल पर सेट करने के निर्देश दिए गए साथ ही शासन के नियमो का पालन करने की अपील भी की गई। निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित निर्णय अंतर्गत जारी किए गए है। लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है। शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम, नींद और संवाद में व्यवधान पड़ता है। कोलाहल पूर्ण वातावरण के कारण उक्त रक्तचाप, बैचेनी, मानसिक तनाव तथा अनिद्रा जैसे प्रभाव शरीर में पाये जाते है। अधिक शोर होने पर कान के आंतरिक भाग की क्षति होने के प्रमाण पाये गये है। लाउडस्पीकरों और हाने के यहां तक कि निजी आवासों में भी इस्तेमाल पर व्यापक दिशा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष प्रकरण क्र. 681/2018 प्रचलित है। इस प्रकरण में मानतीय हरित अधिकरण द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के परिपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा वायु अधिनियम 1981 की धारा 18(1) बी में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.06.2019 को मध्य प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु “एक्शन प्लान” बनाने एवं लागू करने के निर्देश दिये गये है इस दौरान अन्य प्रकार के धार्मिक व अन्य आयोजनो में एक ही चिलम को लगाए जाने की बात कही। साथ ही मांस व मछली की दुकानें भी आबादी से दूर करने के निर्देश दिए गए साथ ही मटन मार्केट को भी आबादी से दूर संचालित करने हेतु निर्देश दिए गए। इस अवसर पर बड़ी सँख्या में शान्ती समिति के सदस्यगण मोजूद रहे।