सरपंच को अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- चुनाव याचिका दायर करें
रिपोर्ट। जे के मिश्र
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम ठुठी की सरपंच नीरा मनहर को अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस मामले में निर्देश दिया कि यदि निर्वाचन को चुनौती देनी है तो इसके लिए चुनाव याचिका दाखिल की जाए। जैजैपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत ठुठी में वर्ष 2020 में पंच एवं अनुसूचित जाति वर्ग महिला के लिए आरक्षित सरपंच पद का चुनाव हुआ था, जिसमें नीरा मनहर को निर्वाचित घोषित किया गया।
नीरा मनहर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वे अपने ससुर द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर बनाए गए मकान में निवास कर रही हैं, जो पंचायत अधिनियम के नियमों का उल्लंघन है। अधिनियम के अनुसार, शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत के किसी पद पर निर्वाचित होने की पात्रता नहीं होती। इस शिकायत पर कलेक्टर जांजगीर-चांपा ने सरपंच नीरा मनहर को अयोग्य घोषित करते हुए बर्खास्त कर दिया था।
शासकीय भूमि अतिक्रमण मामला
इसके बाद वर्ष 2022 में इस पद पर उपचुनाव आयोजित हुआ, जिसमें नीरा मनहर ने दोबारा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद नीरा निर्विरोध सरपंच चुन ली गईं। प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व ही उप सरपंच रमेश कुमार नायक ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप था कि नीरा अभी भी अपने ससुर द्वारा शासकीय भूमि पर बनाए घर में निवासरत हैं। इस आधार पर उन्होंने उनके नामांकन को खारिज करने की मांग की।
शिकायत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके चलते सरपंच पद पर रोक लगाई गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरपंच की ओर से अधिवक्ता योगेश चंद्रा ने तर्क रखा कि नीरा अब अपने स्वामित्व वाली भूमि पर बनी आवासीय इकाई में रह रही हैं। तहसीलदार और पटवारी ने भी रिपोर्ट देकर पुष्टि की कि वह अपने स्वयं के घर में निवास कर रही हैं।
हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इसके लिए चुनाव याचिका दायर की जानी चाहिए। इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया।