थाना बहादुरपुर पुलिस द्वारा किया गया जिला बदर आरोपी गिरफ्तार स्थायी बारंट में भी था फरार
संवाददाता अरविंद शर्मा
अशोक नगर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री विनीत कुमार जैन के द्वारा थाना ईसागढ़ जिला अशोकनगर द्वारा त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपियों की धरपकड़ एवं पूर्व किए गए जिला बदर को चेक करने की निर्देश दिए गए थे। पुलिस अधीक्षक के महोदय के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त अधीक्षक महोदय श्री गजेंद्र सिंह कंवर जी एसडीओपी महोदय श्रीमती सनम बी खान मार्गदर्शन में बहादुरपुर थाना प्रभारी अरविंद सिंह कछुवाह द्वारा श्रीमान के निर्देशों का पालन करते हुए आरोपियों का धरपकड़ करने एवं जिला बदर की पतारसी हेतु टीम गठित कर लगाया गया था इसी तारतम्य में आज दिनांक 27.10 .2024 को मुखबिर सूचना दी कि श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश से बदमाश शेवेंद्र उर्फ और गोलू साहू पुत्र शोभाराम साहू उम्र 27 साल निवासी अथाईखेडा को सीमावर्ती जिला अशोक नगर ,गुना ,शिवपुरी , विदिशा एवं सागर की भौगोलिक सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करने का दिनांक 31.10.2023 से 31.10.2024 तक एक वर्ष की अवधि के लिए आदेशित पारित किया गया था उक्त आदेश का उल्लंघन कर बिना सूचना थाने में दिए गए गांव में घूम रहा है सूचना की तस्दीक करने फोर्स रवाना किया गया था । पुलिस को देखकर भागने लगा जिससे पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी शेवेन्द्र उर्फ गोलू साहू पुत्र शोभाराम साहू उम्र 27 साल निवासी अथाई खेड़ा के हैं श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमबद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार 283/ 2024 की धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के पंजीबद्ध किए गए हैं जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया है ।आरोपी का माननीय न्यायालय द्वारा स्थाई बारंट जारी किया गया जिससे फरार चल रहा था।