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अवैध क्लिनिक संचालक के खिलाफ पुलिस तहसीलदार स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई 

रिपोर्ट अखिलेश सक्सेना

राजगढ़ ब्यावरा एमपी जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा के मार्गदर्शन में थाना देहात ब्यावरा पुलिस तहसीलदार ब्यावरा सिविल हॉस्पिटल ब्यावर की टीम द्वारा संयुक्त रूप से सूचना प्राप्त होने पर एक व्यक्ति बगैर डिग्री के लोगों का लकवा मुक्त , जन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से लकवा की दवाई दे रहा है सूचना पर संयुक्त टीम के पहुंचने पर डॉक्टर अपनी क्लिनिक बिना डिग्री के अवैध रूप से संचालित करते पाया गया इस कारण क्लिनिक सील किया गया ब्यावरा एसडीओपी नेहा गौर के निर्देशन में थाना प्रभारी देहात उप निरीक्षक गोविंद सिंह मीणा के नेतृत्व में दिनांक 17 11 24 को सिविल अस्पताल ब्यावरा अधीक्षक डॉक्टर सोरेन दत्ता कर्मचारी कॉलोनी पहुंचे जहां विजेंद्र शर्मा नाम का व्यक्ति अपने आपको डॉक्टर कहकर लकवा रोगियों का उपचार कर रहा था क्लीनिक के रजिस्ट्रेशन एवं डिग्री के बारे में पूछताछ की गई जिस पर विजेंद्र शर्मा कोई डिग्री यह लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाया विजेंद्र शर्मा द्वारा लकवा मुक्त जन् वेलफेयर सोसाइटी के दस्तावेज प्रस्तुत किया और उसी के आधार पर मरीज को एलोपैथिक दवाई देना बताया गया जिसके लिए यह मान्य नहीं है क्लीनिक को सील किया गया और विजेंद्र शर्मा सन ऑफ गोपाल शर्मा निवासी धुरला हाल मुकाम कर्मचारी कॉलोनी ब्यावरा का मेडिकल कराया गया अस्पताल अधीक्षक सिविल अस्पताल ब्यावरा के प्रतिवेदन पर आप आई क्लिनिक संचालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 254/24 मध्य प्रदेश आयुर् विज्ञान परिषद अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपी को नोटिस देकर माननीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया

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