मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल के मार्गदर्षन मे मुंगेली पुलिस को मिली सफलता

रिपोर्टर रवि जायसवाल
➡️ चाकूबाजी करने वाले अपचारी बालक को लोरमी पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर अभिरक्षा में लिया गया
➡️ अपचारी बालक के विरूद्ध अपराध क्र. 453/24 धारा 296, 115(2), 118(1) बी.एन.एस. किया गया पंजीबद्ध
लोरमी/प्रार्थी/पीड़ित पितेश्वर कुमार पिता गीताराम ध्रुव उम्र 22 वर्ष निवासी लछनपुर थाना लोरमी, जिला मुंगेली छ.ग. जो दिनांक 28.11.2024 के रात्रि करीबन 10.00 बजे लोरमी अशोक पान सेंटर के पास अपने दोस्तों के साथ पान खा रहे थे, उसी समय वहीं पर लोरमी के 2-3 लड़के आये दुकान के पास खड़े थे, आहत पितेश्वर के द्वारा अपने दोस्त उमेश ध्रुव को चलो चलें बोलने पर लोरमी निवासी अपचारी बालक के द्वारा हमारे दोस्त उमेश को बोल रहे हो कहकर मॉ-बहन की गंदी-गंदी गाली गलौच करने लगा, मना करने पर अपचारी बालक के द्वारा हाथ में रखे चाकू से आहत पितेश्वर के कुल्हा में चाकू से मारा जिससे चोंट लगा है, अपचारी बालक घटना कारित कर मौके पर से फरार हो गया कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली, श्री भोजराम पटेल (IPS) के द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, परिपालन में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली, श्री पंकज पटेल एवं श्रीमान अनुविभागीय पुलिस अधिकारी मुंगेली श्रीमती माधुरी धिरही से मार्गदर्शन प्राप्त कर विवेचना दौरान लोरमी पुलिस द्वारा थाना से विशेष टीम गठित कर अपचारी बालक का पता तलाश कर विधि से संघर्षरत बालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया, जो अपने पास रखे चाकू से घटना कारित करना स्वीकार किया, जिस पर मामले में 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गयी, शीघ्र ही विधि से संघर्षरत बालक को माननीय न्यायालय पेश किया जाता है।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव थाना प्रभारी लोरमी, सउनि. निर्मल घोष, प्र.आर. बालीराम ध्रुव, आर. पवन गंधर्व, कवि टोप्पो की भूमिका सराहनीय रहा।