पिपलोदा तहसील की ग्राम पंचायत सुखेड़ा में अवैध निर्माण पर न्यायालय के आदेश अनुसार निकलेगा बरसात और लैट्रिन बाथरूम का पानी

रिपोर्ट लकी राठौड़
ग्राम पंचायत सुखेड़ा के रहवासी ने परेशान होकर न्यायालय की शरण में गया तो न्यायालय ने आवेदक के साथ न्याय करते हुए किया ग्राम पंचायत को आदेश दिया कि जहां नाली पर अतिक्रमण करके अवैध अतिक्रमण कर लिया है वहा फिर से नाली निर्माण किया जाए
ग्राम पंचायत सुखेड़ा के सचिव ने मौके पर पहुचकर मौका मुआयना किया और वार्ड क्र. 1 के रहवासी प्रकाश पिता रामचन्द्र टेलर ने बताया कि उसके घर का बरसात का एवम् लेट्रिंग बाथरूम का पानी उत्तर दिशा में निकलता था जो की श्यामलाल पिता कन्हैयालाल जाति तेली एवम पवन पिता श्याम लाल तेली ने बल पूर्वक पेड़ी बनाकर नाली को बंद कर दिया था तब मेने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने मेरे पक्ष में आदेश करते हुए मेंरे घर से उत्तर की तरफ जहा से नाली के ऊपर पेडि बनाकर नाली के पानी को अवरुद्ध कर दिया था वहाँ पर नाली निर्माण करने का आदेश दिया एवं निर्माण में जो भी खर्च आता है उसका जो भी खर्च होगा वह अनावेदक वहन करेगा
ग्राम पंचायत सचिव ने आवेदक को कहा है कि कुछ ही दिनों में नाली निर्माण करवा दिया जएगा