ग्राम पंचायत कांपा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अवगत कराया गया

रिपोर्टर टेशवर साहू
कवर्धा। कवर्धा जिला बोड़ला ब्लॉक के ग्राम पंचायत कांपा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आयोजित किसान संगोष्ठी कार्यक्रम में श्री महेंद्र कौशिक एवं श्री शिवेंद्र चंद्रवंशी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और प्रकाश चंद्रवंशी जिला प्रतिनिधि बजाज आलियांज जनरल इंस्योरेंस कंपनी के द्वारा उपस्थित रहे कृषक को कार्यक्रम के द्वारा उनके फसल के बारे में तथा सभी प्रकार की बीमा की जानकारी दिया गया और
उन्होंने अपने जानकारी के अनुसार सभी प्रकार के कृषि पर चर्चा करते हुए फसलों से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी उपस्थित कुछ लोगों ने प्रश्न जवाब किया और उत्तर मिलने पर सभी लोग जोरदार तालिया बजा कर धन्यवाद दिया उपस्थित वरिष्ठ कृषक
श्री भागवत साहू जी एवं श्री अनुज साहू जी लोकचंद साहू जी,तिलक साहू,अलख राम साहू, सियाराम साहू अजय कौशिक बुकेश साहू एवं समस्त ग्रामीण उपस्थित रहे
प्रकाश चंद्रवंशी जी ने बताया कि
गया कि बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है
योजना के मुख्य बिंदु:
कृषक द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत
शेष प्रीमियम राशि का भुगतान भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा किया जावेगा
ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटने, आकाशीय बिजली से नुकसान होने पर स्थानीय आपदा अंतर्गत दावा भुगतान
फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु बंडलो में रखी फसल को चक्रवात, बैमौसम / चक्रवाती वर्षा से नुकसान होने पर दावा भुगतान
कम वर्षा या विपरीत मौसम अवस्थाओं के कारण फसल बुवाई विफलता पर दावा भुगतान
फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़े, निधारित थ्रेसहोल्ड उपज से कम आने पर दावा भुगतान
अनावरी के आंकड़े इस योजना अतंर्गत दावा भुगतान के लिए मान्य नहीं होंगे
• योजनांतर्गत शामिल होने वाले कृषक
ऋणी कृषकों का बीमा ऋण दायी संस्था द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
गैर-ऋणी कृषक अपना बीमा बैंक शाखा / कॉपरेटिव सोसाइटी / लोक सेवा केंद्र (CSC)/ पोस्ट ऑफिस /AIDE-
एजेंट / फसल बीमा ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से निर्धारित तिथि के अंदर फसल का बीमा करा सकते हैं।
• गैर-ऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज-नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि एवं फसल बुवाई संबंधित दस्तावेज।
ऋणी कृषकः योजना ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन (Opt-out) आधार पर क्रियान्वित होगी। ऋणी कृषक ज
योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन (Opt-out) प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषण
पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
अऋणी कृषकः अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक ऐच्छिक तौर पर योजना का ला लेने हेतु पात्र होंगें।
PMFBY अंतर्गत दावा भुगतान सफल बनाने हेतु कृपया अपने संबंधित बैंक शाखा से PFMS पोर्टल खाता संख्या को सत्यापित करवाये अथवा आधार नंबर को सही बैंक खाता से लिंक कराये।
योजना संबंधित अधिक जानकारी एवं अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नं 14447 पर संपर्क करे। अब आप हमारे किसान सुविधा-बजाज आलियांज़ के व्हाट्सएप Cha नंबर 7030053232 पर भी अपनी फसल के नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर दे सकते है।