सूचना के अधिकार की धजिया उड़ा कर मजाक बना रखा है एवं कानून का खिलवाड़ किया जा रहा है टोंक खुर्द मे

रिपोर्ट बालकृष्ण बडेरा
टोंक खुर्द।कृषि विकासखंड टोंक खुर्द मे शासन द्वारा खरीफ की बुवाई के समय किसानों के लिए हजारों क्विंटल सोयाबीन,उड़द, मक्का एवं अन्य बीज पात्र किसानों को वितरण करने के लिए भेजा गया था लेकिन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को वितरण नहीं कर उनके कोटा का बीज बड़े-बड़े सामान्य वर्ग के किसानों को बल्ले बल्ले वितरण किया गया था इस संबंध में कृषि विकासखंड विभाग में सूचना के अधिकार के अंतर्गत शासन के नियम अनुसार बीज आवंटन वाउचर बिल एवं टोंक खुर्द तहसील क्षेत्र के पात्र किसानो की सूची आवेदक किसान निर्भय सिंह कराड़ा पिता बुला जी गुर्जर निवासी ग्राम आगरी ने का कहना है कि कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग सकता है वह अपना-अपना अधिकार के प्रति कायम रहता है इसी संदर्भ में 28 जून 2023 को कृषि विभाग से सूचना के अधिकार आवेदन पत्र के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी 6 माह होने जा रहे हैं लेकिन शासन की सूचना के अधिकार मैं एक माह में मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाना चाहिए यह शासन का नियम है लेकिन समय सीमा में भी कोई किसी प्रकार का वाउचर बिल एवं नि:शुल्क वितरण की सूची उपलब्ध नहीं करवाई गई इससे लोगों को लगता है कि सूचना के अधिकार कानून की धज्जियां उड़ा कर कानून का मजाक बना रखा है एवं खिलवाड़ किया जा रहा है कृषि विभाग के जवाबदार अधिकारी ने जवाबदार अपना पल्ला झाड़ रखा है आवेदक को प्रथम अपील मजबूरन लगाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा लापरवाही अधिकारी के विरुद्ध इस कानून के अधिनियम के तहत शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित कर दंडात्मक कठोर कार्यवाही करने की मांग आवेदक सहित तहसील क्षेत्र के किसानों ने की।