शासन के निर्दशों का हो पालन! जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट अनिवार्य और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित

रिपोर्ट अजय मालवीय
रायसेन जिले में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में 15 जनवरी 2024 के पूर्व अनिवार्य रूप से हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाए जाने के संबंध में जिला परिवहन कार्यालय में 20 दिसम्बर 2023 को अपरान्ह 03 बजे बैठक आयोजित की गई है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 अंतर्गत मध्यप्रदेश में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 7436/2021 ऐश्वर्या शांडिल्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में 11 जुलाई 2023 को आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया गया है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण
मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यत्रों लाउडस्पीकर, डीजे, संबोधन प्रणाली के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण तथा कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश प्रदाय किए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 अंतर्गत अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसिबल और रात्रि में 70 डेसिबल, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दिन के समय 65 डेसिबल और रात्रि के समय 55 डेसिबल, रिहायशी क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसिबल और रात्रि के समय 45 डेसिबल तथा शांत (साइलेंस) क्षेत्रों में दिन के समय 50 डेसिबल और रात्रि के समय 40 डेसिबल ध्वनि तीव्रता निर्धारित है। जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा शासन के निर्दशों के परिपालन में रायसेन जिले में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अभिषेक दुबे को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए तहसीलवार उड़नदस्तों का गठन किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री दुबे द्वारा जारी आदेश के तहत सांची हेतु गठित उड़नदस्ते में नायब तहसीलदार सांची श्रीमति नियति साहू, श्री राधेश्याम पटेल एसआई सांची तथा श्री रघुवीर सिंह दांगी एएसआई सलामतपुर को शामिल किया गया है। इसी प्रकार रायसेन हेतु गठित उड़नदस्ते में श्रीमती ज्योति पटेल नायब तहसीलदार रायसेन तथा श्री दीपक परमार एसआई कोतवाली रायसेन, गैरतगंज हेतु गठित उड़नदस्ते में सुश्री विशाखा चौहान नायब तहसीलदार गैरतगंज तथा श्री मलखान सिंह मीणा केवी एएसआई देवनगर, बेगमगंज हेतु गठित उड़नदस्ते में श्री दिलीप कुमार द्विवेदी नायब तहसीलदार बेगमगंज तथा श्री संदीप पवार एसआई बेगमगंज और श्री रामकुमार राजपूत केवी एएसआई सुल्तानगंज, बरेली हेतु गठित उड़नदस्ते में श्री सुधीर शुक्ला नायब तहसीलदार बरेली तथा श्री सुखदेव भालेकर एसआई बरेली, बाड़ी हेतु गठित उड़नदस्ते में श्री शिब्बू सिंह कंसोरिया प्रभारी नायब तहसीलदार बाड़ी तथा श्री रामसुजान पाण्डे एसआई बाड़ी और श्री किशोरीलाल शेलू प्रभारी नायब तहसीलदार बाड़ी एवं श्री सोमजी बारसकर केव्ही एएसआई भारकच्छ की ड्यूटी लगाई गई है।
इसी प्रकार उदयपुरा हेतु गठित उड़नदस्ते में श्रीमती आस्था चढार प्रभारी नायब तहसीलदार उयदपुरा तथा श्री हरिओम अस्थाया एसआई उदयपुरा, देवरी हेतु गठित उड़नदस्ते में श्री दिनेश कुमार बरगले प्रभारी तहसीलदार देवरी और श्री महेश कुमार ठाकुर केवी एएसआई देवरी की ड्यूटी लगाई गई है। गौहरगंज हेतु गठित उड़नदस्ते में श्री नीलेश सरवटे प्रभारी नायब तहसीलदार गौहरगंज, श्री ओमप्रकाश पाठक केवी एएसआई गौहरगंज तथा श्री देवेन्द्र पाल सिंह एसआई औबेदुल्लागंज की ड्यूटी लगाई गई है। इनके अतिरिक्त श्री देवेन्द्र शुक्ला नायब तहसीलदार गौहरगंज तथा श्री अमर सिंह निगम एसआई मण्डीदीप, श्री रमेश प्रताप राय एसआई सतलापुर, श्री जीतेन्द्र रानवे केवी एएसआई उमरावगंज और श्री अशोक कुमार गौर केवी एएसआई नूरगंज की भी उड़नदस्ते में ड्यूटी लगाई गई है।
सिलवानी हेतु गठित उड़नदस्ते में श्री योगेश्वर सिंह भारती प्रभारी नायब तहसीलदार सिलवानी तथा श्री तरूण सिंह चौहान एसआई सिलवानी, श्री भरत सिंह मांडले नायब तहसीलदार सिलवानी तथा श्री मनोज कुमार धुव्रे एएसआई बम्होरी की ड्यूटी लगाई गई है। सुल्तानपुर अंतर्गत गठित उड़नदस्ते में श्रीमति अंकिता यदुवंशी नायब तहसीलदार सुल्तानपुर तथा श्री आशीष चौधरी एसआई सुल्तानपुर की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में गठित इन सभी उड़नदस्तों में क्षेत्रीय अधिकारी मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मण्डीदीप द्वारा नामित श्रीमती संगीता आर.दानी मुख्य रसायनज्ञ की भी ड्यूटी लगाई गई है।
गठित उड़नदस्ता दल में शामिल तहसीलदार या नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी या पुलिस अधिकारी और मप्र प्रदूषण नियंत्रण् बोर्ड मण्डीदीप द्वारा नामित अधिकारी श्रीमती संगीता आर.दानी मुख्य रसायनज्ञ के साथ संबंधित क्षेत्र में ध्वनि मानकों को क्रियान्वित करने के लिए शासन के दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उड़नदस्तों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का साप्ताहिक प्रतिवेदन एसडीएम द्वारा प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध कराते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन 29 दिसम्बर 2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
अनुपयोगी, मोटर नहीं डले हुए और बोर केप नहीं लगे हुए बोरवेल बंद करने के आदेश
अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों/बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी घटनाएं या तथ्य यदा-कदा संज्ञान में आते रहते हैं। इन घटनाओं संज्ञान में आने पर कलेक्टर श्री अरविंद दुबे द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की सीमा के अंतर्गत ऐसे बोरवेल जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं, जिन बोरवेल में मोटर नहीं डली है और जिनमें बोर केप नहीं लगा हुआ है ऐसे बोरवेल के मकान मालिक/किसान/संस्था को उक्त बोरबेल को लोहे के मजबूत ढक्कन/केप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
साथ ही संबंधित क्षेत्र के जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट क्षेत्र का भ्रमण कर इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिला रायसेन की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
मप्र मॉब लिचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना-2023 की निगरानी हेतु जिला स्तरीय समिति
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सिविल क्रमांक 754/2016 में दिए गए निर्देश 17 जुलाई 2018 के अनुपालन में मप्र असाधारण राजपत्र दिनांक 13 सितम्बर 2023 में मप्र मॉब लिचिंग (भीड़ जनित हिंसा) पीड़ित प्रतिकार योजना 2023 प्रकाशित होने के फलस्वरूप प्रभावशील हो गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि योजना की निगरानी हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव, सीएमएचओ तथा उप संचालक/जिला अभियोजन अधिकारी रहेंगे। समिति के अनुमोदन उपरांत भीड़ जनित हिंसा से पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदाय की जाएगी। योजना के अंतर्गत भीड़ द्वारा मारे गए पीड़ित के परिवार को अधिकतम प्रतिकर राशि 10 लाख रू तक दिए जाने का प्रावधान है। जबकि घायलों को एक से चार लाख रू तक दिए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।