पीडिता के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त को सुसनेर न्यायालय ने 4 साल के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया

रिपोर्ट अक्षय राठौर।
सुसनेर। पीडिता के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त कैलाश पिता उदाजी उम्र 45 वर्ष जाति बागरी निवासी ग्राम गोठड़ा तहसील नलखेड़ा को न्यायालय अपर सत्र न्यायालय पंकज कुमार वर्मा सुसनेर ने 04 साल के सश्रम कारावास और 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सौलंकी सुसनेर ने बताया कि फरियादीया ने अपने पिता के साथ थाना नलखेडा पर रिपोर्ट की थी कि मेरे पापा के दो मकान है। गत 19 मार्च 22 को दिन के करीबन 1 बजें की बात है मैं अपने पुराने मकान से नये मकान पर जा रही थी रास्ते में भेरूभील का मकान है। उस मकान के सामने औटली पर मेरे गांव का अभियुक्त बैठा था। जिसने मुझे अकेली को जाते हुए देखकर बोला कि कहां जा रही है इधर आ तो मैं डर के कारण जल्दी जल्दी अपने घर पर चली गई। फिर वापस अपने पुराने मकान जा रही थी तो जैसें ही मैं भैरू के मकान के सामने आई तो अभियुक्त उठकर मेरे सामने आया व मेरा रास्ता रोककर बुरी नियत से मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगा। मैं चिल्लाई तो मेरी चिल्लाचोट की आवाज सुनकर मेरे पापा दोडकर आये और मुझे अभियुक्त से छुडवाया तो अभियुक्त बोला कि यदि मेरी रिपोर्ट की तो तुझे व पापा को जान से खत्म कर दूंगा। फिर मैनें घटना के बारे में घर जाकर मेरी मां व काकी को बताया। फिर पापा व दादाजी के साथ थाना में रिपोर्ट को आई। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 354, 354 क, 341, 506 भादवि एवं लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8, 11/12 के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से न्यायालय ने एडीपीओ पवन सौलंकी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त को धारा 341 भादवि में 1 माह का सश्रम कारावास व 100 रूपयें का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15 दिवस का सश्रम कारावास, धारा 506 भादवि मे 1 साल का सश्रम कारावास व 400 रूपयें का अर्थदण्ड,के व्यतिक्रम में 1 माह का सश्रम कारावास, धारा 7/8 पोक्सों एक्ट में 04 साल का सश्रम कारावास व 1500 रूपयें का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह का सश्रम कारावास के आदेश के साथ उक्त सभी सजायें एक साथ भुगतायी जाने का आदेश सुसनेर न्यायालय ने दिया। ऊक्त प्रकरण में महत्वपूर्ण सहयोग एडीपीओ पवन सौलंकी, कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक आशीष सोनी एवं तत्कालीन थाना मुंशी आरक्षक जीतेंद्र सिंह राजपूत तथा कृष्णकांत अग्रवाल के द्वारा किया गया।