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अगर बांग्लादेशी लेबर हैं.’, पुलिस ने होटल, बार, लॉज, कैटरर्स मालिकों को चेतावनी दी

रिपोर्टर ( मोहम्मद सलीम )

मुंबई- मुंबई पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी है। पुलिस ने शहर के सभी थाना क्षेत्रों को आदेश दिया है कि वे होटल व्यवसायियों, लॉजिंग एंड बोर्डिंग, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, डेवलपर्स और कैटरर्स के लिए काम करने वाले मज़दूरों और कर्मियों की जानकारी पुलिस स्टेशन को उपलब्ध कराएं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि बांग्लादेशी मज़दूरों की जानकारी छिपाई गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल सैफ अली खान हमले के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा फिर से सामने आ गया है। शहर में बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज की जा रही है। सूत्रों के अनुसार कल्याण-शील रोड पर बारों के आसपास बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घूमते रहते हैं। यही कारण है कि कल्याण और डोंबिवली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर रही है। जानकारी मिली है कि वे होटल, बार, लॉजिंग, बोर्डिंग हाउस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कैटरर्स और निर्माण स्थलों पर मजदूरी कर रहे हैं।

दरअसल सैफ अली खान हमले के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा फिर से सामने आ गया है। शहर में बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज की जा रही है। कल्याण-शील रोड पर बारों के आसपास बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घूमते रहते हैं। यही कारण है कि कल्याण और डोंबिवली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर रही है। जानकारी मिली है कि वे होटल, बार, लॉजिंग, बोर्डिंग हाउस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कैटरर्स और निर्माण स्थलों पर मजदूरी कर रहे हैं।

चेतावनी दीपुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि श्रमिकों के बारे में कोई जानकारी छिपाने के कारण कोई अप्रिय घटना होती है और इससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होती है, तो संबंधित ठेकेदार, होटल मालिक, बार मालिक या व्यवसायी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इस कारण श्रमिकों को काम पर रखते समय संबंधित श्रमिकों व मजदूरों की जानकारी जैसे उनका नाम, पता, मूल गांव का पता, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, किरायानामा (रेंटल एग्रीमेंट) आदि की जांच कर ली जाए। साथ ही कल्याण और डोंबिवली के सभी पुलिस थानों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लेबर का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस थाने में किया जाना चाहिए।

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