जनपद में ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों के उपचुनाव होंगे

रिपोर्ट आदेश सक्सेना
कन्नौज यू पी
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 03 फरवरी 2025 के अनुपालन में ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों के आकस्मिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हांे, पर उप निर्वाचन करायें जाने के आदेश जारी किये है।
उन्होनें बताया कि ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 05 फरवरी 2025 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। विकास खण्ड उमर्दा के अन्र्तगत रिक्त स्थान/पद ग्राम पंचायत नौरंगपुर नगरिया व पैथाना में ग्राम प्रधान एवं विकास खण्ड उमर्दा के अन्तर्गत सदस्य ग्राम पंचायत तिर्वा देहात, जनखत, मवई बिलवारी, बेलामऊ सरैया तथा विकास खण्ड छिबरामऊ के अन्तर्गत सदस्य ग्राम पंचायत सिहंपुर, शाहजहाॅपुर, कल्यानपुर, कल्यानपुर, हरिहरपुर, मिद्यौली, खुबरियापुर, खल्लारूपमंगदपुर, एवं विकास खण्ड तालग्राम के अन्तर्गत सदस्य ग्राम पंचायत बिलन्दपुर, व विकास खण्ड सौरिख के अन्तर्गत सदस्य ग्राम पंचायत बटेला, बटेला, और विकास खण्ड हसेरन के अन्तर्गत सदस्य ग्राम पंचायत कर्री, गोपालपुर में निर्वाचन सम्पन्न होगें।
श्री शुक्ल ने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि दिनंाक 08 फरवरी 2025 व समय पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्हन 04 बजे तक है। इसी प्रकार नाम निर्देशन पत्रों की जांच दिनांक 10 फरवरी 2025 पूर्वान्ह 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक तथा उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 11 फरवरी 2025 पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्हन 03 बजे तक व मतदान दिनंाक 19 फरवरी 2025 प्रातः 07 बजे से सांय 05 बजे तक और मतगणना दिनंाक 21 फरवरी 2025 प्रातः 08 बजे से कार्य समाप्ति तक है।
उपर्युक्त उप निर्वाचन में प्रधान, ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने, उम्मीदवारी वापस लेने, प्रतीक आवंटन तथा मतगणना का कार्य संबंधित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी संबंधित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। उपर्युक्त के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेगें और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।