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संयुक्त आबकारी टीम द्वारा कम्पोजिट मदिरा दुकान अटेर रोड़ भिण्ड का किया गया निरीक्षण

पत्रकार करनसिंह

*भिण्ड 04 फरवरी 2025/

आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर, कलेक्टर भिण्ड श्री संजीव श्रीवास्तव एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग ग्वालियर के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी श्री के.एल. भगोरा के मार्गदर्शन में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 03 फरवरी 2025 को संयुक्त आबकारी टीम जिसमें वृत्त प्रभारी वृत्त भिण्ड क्र. 2 श्री रविशंकर तिवारी, वृत्त प्रभारी वृत्त भिण्ड क्र. 1 श्री हरेन्द्र सिंह मावई, वृत्त प्रभारी वृत्त मेहगांव श्री अजीत यादव वृत्त प्रभारी वृत्त गोहद श्री नरेन्द्र कुमार प्रजापति, वृत्त प्रभारी वृत्त लहार श्री कृष्ण कांत शर्मा एवं आबकारी आरक्षकगण द्वारा कम्पोजिट मदिरा दुकान अटेर रोड भिण्ड का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान कम्पोजिट मदिरा दुकान अटेर रोड भिण्ड से देशी मदिरा प्लेन के पाव का टेस्ट पर्चेज कराया गया जिसमें मदिरा का विक्रय 40/- रूपये का होना पाया गया, जो निर्धारित मूल्य से कम विक्रयदर पर विक्रय होना पाया गया। साथ ही मदिरा दुकान का सघन निरीक्षण करने पर दुकान पर उपलब्ध मदिरा स्कंध में से 10 बो. बीयर किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स, 111 बो. बीयर बीराबूम, 86 बो. बडवाइजर, 347 बो. बोल्ट, 23 बो. किंगफिशर स्ट्रोंग कुल 577 बोतल बीयर (48 पेटी एवं एक बोतल) इस प्रकार कुल 375.05 ब.ली. (अनुपयोगी बीयर) कब्जे आबकारी लेकर आगामी आदेश तक आबकारी वृत्त कार्यालय वृत्त भिण्ड क्र. 2 में सुरक्षित रखा गया।

कम्पोजिट मदिरा दुकान अटेर रोड भिण्ड में पाई गई उक्त अनियमितताओं के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड ( झ ) एवं सामान्य लायसेंस शर्तों के उल्लंघन होने से लायसेंसी विनो ट्रेडिंग प्रा. लि. के विरूद्ध विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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