नए साल की शुरुआत ड्राइवरों की मायूसी के साथ कई राज्यों में चक्काजाम और प्रदर्शन; नए कानून में ₹10 लाख जुर्माना, 7 साल सजा हिट एंड रन कानून का विरोध हड़ताल पर ट्रक ड्राइवर

रिपोर्ट – कुलदीप राजपुरोहित
देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। संगठन ने चक्काजाम का आह्वान किया। इसके बाद से देशभर में हड़ताल शुरू हो गई है।
देश भर में विकल एक्ट के अंतरगत लाए गए नए कानून के विरोध में हर जगह ड्राइवर द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसी के अंतरगत आज उज्जैन में ड्राइवर यूनियन द्वारा हिट एंड रन कानून के विरोध में एक शांतिपूर्व रेली निकालते हुए थाना चिमनगंज पर उपस्थित श्री आर.आर चौहान को अपनी परेशानी से अवगत कराते हुये ग्यापान दिया गया जिसमें ड्राइवर यूनियन अध्यक्ष जुबेर कुरेशी विक्रांत राजपुरोहित राजेश सिकरवार भंवर लाल मालवीय संतोष कुशवाह ऐवम ड्राइवर यूनियन के लोग शामिल रहे,
ट्रकों की हड़ताल से जरूरी चीजों के दाम बढ़ेंगे
इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिलेगा। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं, पेट्रोल-डीजल की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी।
हिट एंड रन कानून पर विचार करे सरकार
AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। इसमें फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए।
देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालकों का है।
भारत इस समय वाहन चालकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।