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अवैध रूप से साहूकारी कर भोले-भाले नागरिकों का आर्थिक शोषण करने वाले हेमंत बाथरी उर्फ शम्मी एवं उसकी बहन सोनाली खेड़ले पर आमला पुलिस की सख्त कार्रवाई

रिपोर्टर मोहम्मद आसीफ लंघा

बैतूल पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झरिया के निर्देशानुसार, जिले में अवैध रूप से साहूकारी कर नागरिकों का आर्थिक शोषण करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आमला पुलिस द्वारा शिकायत के आधार पर साहूकारी कर उच्च ब्याज दर पर पैसे उधार देने और जबरन वसूली करने वाले दो आरोपियों हेमंत बाथरी उर्फ शम्मी एवं उसकी बहन सोनाली खेड़ले उर्फ मोना पर शिकंजा कसा गया है।

*मामले का विवरण*

शिकायतकर्ता रितेश जर (निवासी ग्राम रमली) एवं रमेश दौड़के (निवासी ग्राम रमली) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी हेमंत बाथरी और सोनाली खेड़ले ने अवैध रूप से साहूकारी कर अत्यधिक ब्याज दर (20% – 30%) पर पैसे उधार दिए और फिर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाकर उनसे जबरन वसूली की।

शिकायतकर्ता रितेश जर का मामला:

• पारिवारिक आवश्यकताओं के चलते रितेश जर ने हेमंत बाथरी से ₹50,000 उधार लिए थे।

• हेमंत ने बदले में रितेश की स्टोन ब्रेकिंग मशीन गिरवी रखकर ₹20,000 और सोनाली ने रितेश की मोटरसाइकिल (MP48 MY 8697), मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड और एक हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक गिरवी रखकर ₹30,000 ब्याज पर दिए।

• रितेश अब तक ₹1,00,000 से अधिक फोन-पे और नकद द्वारा चुका चुका था, फिर भी आरोपी अतिरिक्त ₹70,000 की मांग कर रहे थे।

• न देने पर ब्लैंक चेक में ₹1,80,000 भरकर बैंक में लगाने और कोर्ट में N I एक्ट 138 के तहत केस करने की धमकी दी जा रही थी।

शिकायतकर्ता रमेश दौड़के का मामला:

• रमेश ने ₹13,000 ब्याज पर उधार लिए थे।

• इसके बदले हेमंत बाथरी ने रमेश की मोटरसाइकिल (MP48 MN 8573), मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड और पंजाब नेशनल बैंक का ब्लैंक चेक गिरवी रख लिया था।

• रमेश ने ₹22,000 का भुगतान करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल वापस ले ली, लेकिन ब्लैंक चेक और मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड हेमंत ने वापस नहीं किया।

पुलिस कार्रवाई

• आमला पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 85/25 के तहत ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3, 4, मध्य प्रदेश साहूकार अधिनियम 1934 (संशोधन 2020) की धारा 11 च, च, च, 2 (बी) एवं BNS की धारा 351(2), 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

• सोनाली खेड़ले के कब्जे से:

• रितेश जर की स्टोन ब्रेकिंग मशीन, मोटरसाइकिल का मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं स्टाम्प बरामद किया गया।

• हेमंत बाथरी के कब्जे से:

• रितेश की मोटरसाइकिल (MP48 MY 8697), ईसाफ बैंक का चेक एवं रमेश दौड़के का पंजाब नेशनल बैंक का चेक बरामद किया गया।

• आरोपियों के घर की तलाशी के दौरान निम्न अतिरिक्त वाहन मिले, जो प्रथम दृष्टया गिरवी रखे गए प्रतीत हो रहे हैं:

1. हीरो मोटोकॉर्प मोटरसाइकिल (MP48 MT 3128) – स्वामी: करण झारखंडे (ग्राम आमाडोह, तहसील मुलताई)

2. मारुति अल्टो कार (MP48 C 5443) – स्वामी: ज्ञानेश्वर धोते (ग्राम दातोरा, मुलताई)

3. ऑटो रिक्शा (MP48 L 2331) – स्वामी: भूले सिंह (वार्ड क्रमांक 2, गोरखनाथ कॉलोनी, आमला)

आरोपियों का आपराधिक इतिहास

• हेमंत बाथरी उर्फ शम्मी

• पूर्व में अपराध क्रमांक 41/22 एवं 481/24 के तहत इसी प्रकार के अवैध साहूकारी प्रकरण दर्ज।

• सोनाली खेड़ले उर्फ मोना

• पूर्व में अपराध क्रमांक 41/22 के तहत साहूकारी कानून उल्लंघन का मामला दर्ज।

*पुलिस अधीक्षक का बयान*

पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झरिया ने बताया कि आम नागरिकों के आर्थिक शोषण में लिप्त असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि अवैध साहूकारी और सूदखोरी करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करें और पीड़ितों को न्याय दिलाएं।

बैतूल पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध साहूकारी से परेशान है या जबरन वसूली का शिकार हो रहा है, तो तुरंत अपने नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं।

*PRO*

*बैतूल पुलिस*

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