बस्तर पुलिस की अपील ,अफवाहों से बचेंः

रिपोर्र ओम प्रकाश साहू
जगदलपुर-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय के द्वारा बस-ट्रक ट्रांसपोर्टरों और चालकों का लिया गया मीटिंग*
बस-ट्रक ट्रांसपोर्टरों और चालकों को नए कानून की दी गई जानकारी
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अफवाहों से बचने के लिए दी गई समझाइश
श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय के द्वारा बस और ट्रक चालकों एवं ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग लेकर नए कानून के बारे में बताया गया। चालकों में भ्रम की स्थिति दूर करने एवं नए कानून के प्रावधान के विषय में जानकारी दी गई।
आगामी नये कानून के प्रावधान
धारा 106(1) – जो कोई भी लापरवाही से कार्य करके मृत्यु का कारण बनता है उसे किसी भी तरह के करावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 05 वर्ष तक हो सकती है और जुर्मना भी लगाया जा सकता है। यह संज्ञेय एवं जमानती अपराध है।
धारा 106(2) – जो कोई भी लापरवाही से वाहन चला कर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है और घटना के तुरन्त बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी तरह के करावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्मना भी लगाया जा सकता है | यह संज्ञेय एवं अजमानती अपराध है।
लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना देते हैं, उनके ऊपर धारा 106(2) लागू ही नहीं होगी ।
हीट and रन मामले में बस्तर जिला में स्ट्राइक को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए बस्तर पुलिस द्वारा यह मीटिंग रखी गई जिसमें जिले के सभी बस ट्रक चालक ट्रांसपोर्टर सभी शामिल होकर अवेयरनेस प्रोग्राम को सफल बनाएं और स्ट्राइक खत्म करने का आश्वासन दिया गया और लोगों में कानून क्यों लेकर जो दुविधा और अज्ञानता थी उसको सही और स्पष्ट रूप से बताया गया