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डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ विमेन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यशाला का हुआ आयोजन

पत्रकार करनसिंह

भिण्ड 02 मार्च 2025/

कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक डॉ असित यादव के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय कुमार जैन एवं डीएसपी मुख्यालय श्री दीपक तोमर के निर्देशन में पुलिस कंट्रोल रूम में मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति के उपघटक डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ विमेन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यशाला में बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी, अनुजकांत उदैनिया अध्यक्ष, इंद्रजीत शर्मा सदस्य, मुदिता शर्मा सदस्य, सीमा शर्मा सदस्य, महिला एवं बाल विकास विभाग से बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना, सामाजिक कार्यकर्ता संजय मिश्रा, लेखापाल आनंद मिश्रा, सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई प्रभारी एस.आई. जय सिंह राजपूत एवं अन्य अधिकारी, प्रतिनिधि, पॉक्सो अधिनियम के तहत नियुक्त सपोर्ट पर्सन उपस्थित रहे।

कार्यशाला के प्रारंभ में नवगठित बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का समस्त थाना के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सपोर्ट पर्सन से परिचय कराया गया। फिर कार्यक्रम की शुरुआत में बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना के द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम एवं पोक्सो अधिनियम पर विस्तार से जानकारी दी गई अवगत कराया गया कि देखरेख एवं संरक्षण का कोई भी जरूरतमंद बालक बिना बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए सीधे सुपुर्दगी में न दिया जावे, अधिनियम की धारा 27 के तहत बाल कल्याण समिति गठित है बाल कल्याण समिति को अपने दायित्व निर्वहन हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्राप्त है, बाल कल्याण समिति के पत्राचार का गंभीरता से पालन हो, इसके साथ सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को अवगत कराया गया कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी बालक अथवा बालिका को रात्रि के समय थाने में नहीं रोकना है प्रकरण के संबंध में तत्काल बाल कल्याण समिति के संज्ञान में प्रकरण लाकर उसके पुनर्वास की कार्यवाही अथवा यदि बालिका घर नहीं जाना चाहती है अथवा बालिका के साथ घर में ही शोषण हुआ है तो संस्थागत संरक्षण की कार्यवाही की जा सकती है। सभी बाल कल्याण अधिकारी बालकों को समिति अथवा किशोर ने बोर्ड के समय प्रस्तुत करते समय वर्दी में नहीं रहेंगे अपितु सादा कपड़ों में आएंगे। समिति को प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रारूप 17 में जानकारी प्रस्तुत करेंगे इसी के साथ पोक्सो के समस्त प्रकरणों में आपको प्रदान निर्धारित प्रारूप ‘क’ में बालक को समस्त जानकारी प्रदाय की जानी है। पीड़ित बालक अथवा बालिका को विभिन्न संपर्क सूत्र यथा थाना के विवेचना अधिकारी का नंबर, बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी के नंबर, पुलिस अधीक्षक का नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर एवं प्रशासन से संबंधित नंबरों की जानकारी बालिका को अथवा बालक को प्रदाय किया जाना अनिवार्य है, इसके साथ बालकों के व्यवहार पर भी नजर रखी जा सकती है। सामान्य पोक्सो प्रकरण में अपराध कार्य करने वाले व्यक्ति परिचित के ही होते हैं इसलिए बच्चों को भी सजग़ करना है और बालकों से नियमित तौर पर बातचीत करनी है नियमित तौर पर काउंसलिंग में बड़े अपराधों को रोका जा सकता है और समाधान निकाला जा सकता है, इसके साथ बाल भिक्षावृत्ति कराना अधिनियम में अपराध है और ऐसा करते पाए जाने पर सजा का प्रावधान है किसी के साथ अनुशासन के नाम पर किसी भी बालक अथवा बालिका को दंडित नहीं किया जा सकता यह प्रतिबंधित है।

प्रेजेंटेशन के बाद कार्यशाला में ओपन हाउस रखा गया जिसमें बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में होने वाली प्रमुख समस्याओं एवं सुझाव से अवगत कराया गया बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अनुजकांत उदैनिया द्वारा अपेक्षा की गई के देखरेख एवं संरक्षण के समस्त बालक अब से समिति के समक्ष अनिवार्यता उपस्थित होंगे। विशेष किशोर पुलिस इकाई के नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री दीपक तोमर द्वारा सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आपको प्रशिक्षण किट में बाल कल्याण समिति के सभी पदाधिकारी के नंबर, सपोर्ट पर्सन के नंबर और जिला प्रशासन के नंबर उपलब्ध हैं किसी भी परिस्थिति में संदेह अथवा स्थिति स्पष्ट ना हो, पर तत्काल उनसे मार्गदर्शन लेकर कार्य करें। सदस्यों द्वारा भी कार्यशाला को संबोधित किया गया। कार्यशाला में सभी को प्रशिक्षण किट प्रदाय की गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेरी बेटी मेरा अभिमान स्मृति चिन्ह प्रदान डीएसपी हेडक्वार्टर श्री दीपक तोमर और समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को सम्मानित किया गया।

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