न्यायालय ने सुनाई दुष्कर्मी को 20 वर्ष की सजा, नाबालिक को 4 महीने बंधक बनाकर किया था दुष्कर्म

रिपोर्ट अगम द्विवेदी
गुना जिले के मधुसूदनगढ़ इलाके में एक नाबालिक का अपहरण कर चार महीने तक उसे बंधक बनाकर रखना और दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है
मिली जानकारी के अनुसार घटना वर्ष 2020 की है 8 फरवरी 2020 को नाबालिक के पिता ने फतेहगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी उन्होंने बताया था कि 5 फरवरी को वह अपनी पत्नी और बच्ची के साथ गुगोर जिला बारा राजस्थान में बिजासन माता के मंदिर पर लगे मेले को देखने के लिए गए थे मेला देखने के बाद वह उसकी पत्नी और लड़की वापस घर आ रहे थे शाम करीब 4:00 बजे वे लोग हमीरपुर गांव के पास आए तो लड़की जंगल में शौच करने की कह कर गई थी वह काफी देर तक वापस नहीं आई तब उसने और उसकी पत्नी ने लड़की को जंगल में ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला तब वह और उसकी पत्नी अपने घर वापस आ गए अपनी लड़की की तलाशी की तो उसके भतीजे की लड़की ने उसे बताया कि लड़की मेला देखने के लिए जा रही थी उसी समय उसने मोबाइल फोन से भरतलाल आदिवासी नाम के किसी लड़के से बात की थी
उसकी रिपोर्ट पर फतेहगढ़ पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की घटना के 4 महीने बाद 21 जून को लड़की को बरामद कर लिया गया उसने बयानों में दुष्कर्म की बात कही लड़की को बरामद करने के 7 दिन बाद 28 जून को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया उसे न्यायलय में पेश किया न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया
न्यायालय में लड़की ने अपनी आपबीती न्यायालय को सुनाई न्यायालय में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना न्यायालय ने आरोपी भरतलाल सहरिया उम्र 22 वर्ष पुत्र बद्रीलाल सहरिया निवासी बिजरोनी थाना बदरवास जिला शिवपुरी को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी माना न्यायालय ने उसे 20 वर्ष की सजा सुनाई साथ ही उस पर 10.5 हजार का जुर्माना भी लगाया