कलेक्टर का एक्शन मझगवां ओपन कैप से धान चोरी, गैंग ऑपरेट करने वाले बृजमोहन शर्मा पर हुई एनएसए की कार्यवाही

संवाददाता बाल किशन नामदेव
आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए कलेक्टर ने अपनाया सख्त रुख
मझगवां ओपन कैप से धान चोरी, गैंग ऑपरेट करने वाले बृजमोहन शर्मा पर हुई एनएसए की कार्यवाही, आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए कलेक्टर ने अपनाया सख्त रुख
कटनी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार यादव ने बृजमोहन शर्मा पिता स्वर्गीय संतराम शर्मा उम्र 60 वर्ष निवासी मझगवां थाना बड़वारा जिला कटनी को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 उपधारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 माह की अवधि के लिए निरूद्ध किया है।
जिला दंडाधिकारी श्री यादव द्वारा तदाशय के जारी आदेश के मुताबिक थाना बड़वारा क्षेत्र अंतर्गत बृजमोहन शर्मा एक आदतन आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। वर्ष 2013 से आज तक आपराधिक जीवन व्यतीत कर रहा है। इसके विरूद्ध 4 अपराध गुंडागर्दी कर मारपीट कर चोट पहुंचानें शासकीय संपत्ति की चोरी करने पंजीबद्ध है। बृजमोहन के विरूद्ध हाल ही में 28 फरवरी को अपने साथियों के साथ मिलकर शासकीय वेयरहाउस शाखा मझगवां से शासकीय संपत्ति की चोरी करने का मामला पुलिस थाना बड़वारा में पंजीबद्ध किया गया है। अपराध जगत में अपना वर्चस्व बनाने हेतु आपराधिक प्रवृत्ति के साथियों को शरण देना तथा उनके साथ मिलकर गैंग बनाकर थाना क्षेत्र में जाकर अपराध घटित करना इसकी आदत है। इसके आतंक से आम लोग भयभीत एवं त्रस्त है। इसे अपने साथियों सहित अनेक बार गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध अनेक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। वह अपने आपराधिक कृत्यों से लोगों में भय एवं आतंक का वातावरण पैदा करता है और रोज नए-नए तरीकों से लगातार अपराध घटित करता आ रहा है।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा अपराधी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन. एस. ए.) के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु जिला दण्डाधिकारी कटनी से पत्राचार किया गया। जिसके संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने लोक व्यवस्था व लोगों के हित में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया है।