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दमोह जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुये नल कूप खनन पर कलेक्टर श्री कोचर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रिपोर्टःराजेन्द्र तिवारी

उक्त आदेश के उल्लंघन के संबंध में कोई भी व्यक्ति दमोह हेल्प लाईन नं. 07812-350300 पर सूचना/शिकायत कर सकता है,और प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून 2025 तक प्रभावशील होगा पुलिस व राजस्व अमले को होगा बिना आदेश बोरिंग मशीन जप्त करने का अधिकार

मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा-3 के अंतर्गत दमोह जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार जिले में प्राकृतिक रूप से बहने वाली नदी-नालों तथा तालाबों में उपलब्ध पानी एवं भूमि सतह के नीचे पानी का घरेलू उपयोग एवं पशुधन के रख रखाव के प्रयोजन के अतिरिक्त पानी की निकासी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी, भवन निर्माण (शासकीय निर्माण कार्य को छोड़कर) जिसमें पानी का अत्यधिक उपयोग होता है, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, अधिनियम की धारा-6(1) के अंतर्गत संपूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, दमोह जिले की सीमा क्षेत्र की सीमा में नलकूप/बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना कोई नलकूप खनन नहीं करेगी

जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनों जो बिना अनुमति नलकूप खनन/बोरिंग कर रही हों को जप्त कर, पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का अधिकार होगा, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्रान्तर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के लिए व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच के पश्चात् अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया है, इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर अधिनियम (संशोधित 2022) की धारा-9 के उल्लेखित अनुसार प्रथम अपराध के लिए पांच हजार रूपये (5000/- रूपये) के जुर्माना से और पश्चात्वर्ती प्रत्येक अपराध के लिये दस हजार रूपये (10000/- रूपये) के जुर्माने से या कारावास से, जो दो वर्ष तक हो सकेगा या दण्डनीय होगा

उपरोक्त आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा, तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य योजनान्तर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा, इस हेतु उपरोक्तानुसार अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा, नवीन खनिज निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जलस्त्रोतों का, आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा

उक्त आदेश के उल्लंघन के संबंध में कोई भी व्यक्ति दमोह हेल्प लाईन नं. 07812-350300 पर सूचना/शिकायत कर सकता है। सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की टीम त्वरित कार्यवाही करते हुये अवैध नलकूप खनन/बोरिंग मशीनों को जप्त कर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचित करते हुये जप्तशुदा मशीन को थाने में रखवायेंगे। उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक जुर्माना आदि की कार्यवाही करेंगे। इस कार्य में राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी आवश्यक सहयोग करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून 2025 तक प्रभावशील होगा,

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