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थाना बालोद पुलिस ने ठगी व चोरी के 04 प्रकरणों के आरोपी को किया गिरफ्तार

रिपोर्ट -विजय जैन मित्तल

बालोद। दंबग केसरी।

लोगो को रिश्तेदार होना एवं झाड़फुक कर घर बंधन का काम करना बताकर करता है ठगी। सोने चांदी के विभिन्न आभूषणों के साथ नगदी रकम जुमला कीमती करीबन 4,01,060 रू को किया जप्त। घटना में प्रयुक्त मो.सा. व ठगी गई रकम से खरीदी गई स्कुटी को किया गया जप्त।अक्सर घर में उपस्थित महिलाओं को भ्रमित कर करता है ठगी।क्षेत्र में हो रहे रिश्तेदारी एवं झाड़फुक के नाम हो रह ठगी एवं चोरी को देखते हुऐ पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र कुमार यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक के मार्गदर्शन में, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद प्रतीक चतुर्वेदी, गीता वाधवानी व थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविषंकर पाण्डेय के द्वारा प्र.आर.योगेष कुमार सिन्हा के हमराह एक संयुक्त टीम बनाकर जिला बालोद क्षेत्र अंतर्गत हुऐ जितने भी तंत्र मंत्र कर ठगे गये प्रकरण का अवलोकन कर प्रार्थी से संपर्क कर घटना के सबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु क्षेत्र में विशेष टीम तैयार कर रवाना किया गया था जो टीम के द्वारा अज्ञात आरोपी पतासाजी के दौरान विभिन्न जिलो के थानो में जाकर पूर्व इस प्रकार के अपराधिक रिकार्ड के आधार पर पतासाजी कि गई जो पतासाजी के दौरान पूर्व में धमतरी के ग्राम दानीटोला के रहने वाला नारायण दास बंजारे उर्फ मुकरी नामक व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की घटना करना जानकारी प्राप्त होने से नारायण दास बंजारे उर्फ मुकरी का पता तलाष किया गया जिसे किसी एक स्थान पर नही रहना तथा विभिन्न जगहो पर घूम घूम कर अपराध घटित करने की जानकारी मिलने पर आरोपी की पतातलाष के दौरान कई रातों तक विभिन्न जगहो पर कैम्प कर बेसिक पुलिसिंग के दौरान विशेष सूचना तंत्र के आधार पर आरोपी को ग्राम दानीटोला धमतरी में आने की सूचना प्राप्त होने से विषेष टीम के द्वारा आरोपी को पकड़ा गया। आरापी द्वारा बताया कि विगत 18-20 साल पहले से सायकल चुराने से अपराध चालु किया था जो विभिन्न प्रकरणों में 06-07 साल तक रायपुर, धमतरी, बालोद के जेल में रह चुका है। आरोपी ठगी के समय अक्सर घरों में जाकर महिलाओं को मोला चिन्थस, तै कैसे नई जानथस जी, कहते हुऐ पानी मांगना व अपनी बातो में लेकर भूत प्रेत के बारे में बताकर लोगो को अपने झांसे में लेकर ठगी करते आ रहे है, एैसे ही ठगी थाना बालोद क्षेत्र के ग्राम करकाभाठ, नेवारीखुर्द, थाना गुण्डरदेही व रनचिरई क्षेत्र में भी पूर्व में किया गया हे ठगी।

01ः- प्रार्थी बिसनाथ सिन्हा पिता तातू राम ग्राम करकाभाठ थाना व जिला बालोद के द्वारा घटना दिनांक 11/12/2023 को अज्ञात आरोपी के द्वारा प्रार्थी के घर आकर तुम्हारा रिश्तेदार हुं तथा घर बंधन का कार्य करता हुं बताकर प्रार्थी के परिवार वालो को अपने झांसे में लेकर घर बंधन कार्य करते समय घर में रखे सभी सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम 50000 रू. को बांध कर एक जगह पर रखवा कर घर के सभी सदस्यों को 10 मिनट के लिये अलग-अलग कमरे में भेजकर मौका पाकर सोने चांदी के विभिन्न जेवरात एवं नगदी रकम 50000 रू कीमती कुल जुमला रकम 131000 रू धोखाधड़ी कर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 09/2024 धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया था।02ः- प्रार्थिया नन्दयनी पति देवेन्द्र यादव ग्राम नेवारीखुर्द थाना व जिला बालोद के द्वारा घटना दिनांक 08/12/2023 को अज्ञात आरोपी के द्वारा प्रार्थी के घर आकर तुम्हारा रिश्तेदार हुं तथा घर बंधन का कार्य करता हुं बताकर प्रार्थी के परिवार वालो को अपने झांसे में लेकर घर बंधन कार्य करते समय घर में रखे सोने की 16 व 5 पत्ती वाला काला मोती से गुथा हुआ दो मंगलसूत्र एवं चांदी का पायल कुल जुमला रकम 42000 रू को एक जगह पर रखवा कर घर के सभी सदस्यों को 10 मिनट के लिये अलग-अलग कमरे में भेजकर मौका पाकर सोने का चांदी के जेवरात को अपने साथ ले जाकर धोखाधड़ी कर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 10/2024 धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया था।03ः- प्रार्थिया श्रीमती परमेष्वरी साहू ग्राम मोखा थाना रनचिरई के द्वारा घटना दिनांक 18/12/2023 को अज्ञात आरोपी के द्वारा रिश्तेदार हुं कहकर तथा घर बंधन का कार्य करता हुं बताकर प्रार्थिया के परिवार वालो को अपने झांसे में लेकर घर बंधन कार्य करते समय घर में रखे सोने सोने का झुमका,गेहु दाना, टाप्स, लाकेट एवं चांदी का बिछिया व पायल नगदी 2500 रू जुमला कीमती 25,000 रूपये को चोरी कर ले जाने से थाना रनचिरई में अपराध क्रमांक 109/2023 धारा 454, 380 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया था।04ः- प्रार्थी श्री लतेलू राम साहू ग्राम मचौंद(तवेरा) घटना दिनांक 05/05/2023 अज्ञात आरोपी के द्वारा तुम्हारा रिश्तेदार हुं बताकर झॉड़ फुक का काम करता हुं बताने पर प्रार्थी की पत्नी अपने पैर का दर्द ठीक नही हो रहा बताने पर ठीक करने के नाम पर उस महिला के द्वारा पहने सोने का टाप्स व चांदी का लच्छा को लेकर धोखाधड़ी करने पर थाना गुण्डरदेही के अपराध क्रमांक 189/2023 धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया है।उक्त धोखाधड़ी के प्रकरण में आरोपी को पकड़ने में थाना बालोद से निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, सउनि पारख साहू, देवनाथ ठाकुर, प्र.आर. योगेष कुमार सिन्हा, आरक्षक भोपसिंह साहू, लवण सिंह राजपुत, मनीष राजपुत का विषेष सराहनीय योगदान रहा है।

आरोपी का पूर्ण नाम पताः- नारायण दास बंजारे उर्फ मुकरी पिता देवनंदन बंजारे उम्र 52 साकिन वार्ड क्र 19 दानीटोला जैतखाम के पास थाना सीटीकोतवाली धमतरी जिला धमतरी।अपीलः-

जिला बालोद पुलिस आप से अपील करती है कि अनजान व्यक्ति अगर आपके घर में आकर जबरन का रिश्तेदारी को बताता है तो कृपया आप अपने रिश्तेदारों से तष्दीक करे नही तो अन्यथा आप भी ठगी का शिकार हो सकते है, एैसे व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त होने पर थाना बालोद पुलिस या नजदीक पुलिस को सूचना देवे।

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