अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल, आरोपी के कब्जे से 40 लीटर लगभग कच्ची महुआ शराब कीमती 4000/- रुपये जप्त

रिपोर्ट विकास दुबे
गिरफ्तार आरोपी – 01. राजकुमार रात्रे पिता माधव रात्रे उम्र 32 साल साकिन गिरवानी थाना भटगांव, ,जिला सारंगढ बिलाईगढ (छ.ग.)
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया एवं SDOP महोदय बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन पर अवैध शराब,जुआ,सट्टा जैसे थाना क्षेत्रों में होने वाली अवैधानिक कार्यो में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य में थाना प्रभारी सउनि अमृत भार्गव के नेतृत्व में आज दिनांक 11.01.2024 को थाना प्रभारी महोदय के मय शासकीय वाहन CG 03 A 0226 में हमराह स्टाफ के साथ टाऊन पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था, बस स्टैण्ड भटगांव के पास जरिये मुखबीर सूचना मिला की ग्राम गिरवानी का राजकुमार रात्रे भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने के लिये अपने घर के बाडी में छिपाकर रखा है,की सूचना पर गवाह के समक्ष मुखबीरी पंचनामा तैयार कर धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस देकर सहमति प्राप्त कर साथ में लेकर मौका स्थल पहूंचकर राजकुमार रात्रे को प्रयोजन बताकर तलाशी पंचनामा तैयार कर खुद का स्टाफ का एवं गवाह का राजकुमार रात्रे से तलाशी करवाकर सूचना मिले स्थान का तलाशी लिया, आरोपी राजकुमार रात्रे के घर बाडी में छिपाकर रखें एक सफेद प्लास्टिक बोरी में हाथ भट्ठी का अवैध कच्ची महुआ शराब 133 पाउच प्रत्येक में 300- 300ml बंधा हुआ जुमला 40 लीटर लगभग कीमती 4000 रूपये रखें मिला ।आरोपी को अवैध रूप से बिक्री हेतु शराब रखने के संबंध में वैध कागजात मांगा जो कोई वैध कागजात नहीं होना लिखित में दिया। आरोपी के पेश करने पर समक्ष गवहों के मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहों के समक्ष उक्त शराब को जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से मौके पर दिनांक 11.01.2024 के 21/50 बजे विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी राजकुमार रात्रे पिता माधव रात्रे उम्र 32 साल साकिन गिरवानी थाना भटगांव के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही में सउनि अमृत भार्गव थाना प्रभारी एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।