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क़ृषि शाख समिति लच्छनपुर मे घोर भ्रष्टाचार, जांच मे भ्रष्टाचार सिद्ध होने के बौजूद कोई कार्यवाही नहीं, उच्च अधिकारीयों के संरक्षण के कारण नहीं हो रहा कोई कार्यवाही

रिपोर्ट: आशीष पटेल।

बलौदाबाजार –

प्रदेश भर में चल रहे सहकारी क़ृषि साख समितियों मे भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन कर रह गए हैं। आलम यह है कि इन सहकारिता विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देने की बजाय “तोहफे” से नवाजा जा रहा है। ऐसे तमाम घपले-घोटाले पूर्व में भी उजागर हो चुके हैं। इस बार भी एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें सहकारी क़ृषि साख समिति लच्छनपुर को लिखित शिकायत जांच सिद्ध हो जाने के बाद बजाय कार्यवाही करने के उसे समिति प्रबंधक के पद रखते हुए इस वर्ष के धान खरीदी कराई गयी इस स्पष्ट है कि पूरा विभाग भ्रष्टाचारी के कमाई खाने मे लगे हुए है

जिले के कई सहकारी क़ृषि साख समितियों मे भ्रष्टाचार के राज कही छुपे नहीं है जिले के पलारी ब्लॉक के छेरकापुर, सलौनी, वटगन, लच्छनपुर और भी सहकारी क़ृषि साख समितियों मे जांच लंबित है लेकिन सहकारिता विभाग कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए सिर तक नहीं हिलाता है

आवेदनकर्ता ने बताया कि मेरे द्वारा कई बार कलेक्टर के पास जाकर कार्यवाही के लिए अनुरोध किया मगर उनके द्वारा अभी तक विभाग को कार्यवाही के लिए निर्देश नहीं दिया गया है आवेदनकर्ता जांच के सम्बन्ध कहते है कि आमजनता की शिकायत की जांच एवं कार्यवाही मे गरीब आदमी के चप्पल घिस जाएगी किन्तु कार्यवाही कभी नहीं होंगी लेकिन वही बड़े आदमी एवं राजनीति से जुड़े व्यक्ति के काम इन अधिकारीयों के सर आँखो पर होती है।

जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट

निष्कर्ष यह है ग्रामीण सेवा सहकारी संस्था बैंक लच्छनपुर के खसरा भूमि नंबर 188 रकबा 0.9710 को संस्था द्वारा विगत वर्ष 2019-20 एवं 20-21 तथा उसके पूर्व वर्षों में उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु निलामी प्रकिया के माध्यम से किया जाता था. जबकी वर्ष 2022-23 में निलामी प्रकिया का पालन किये बिना ही संस्था द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु श्री उमाशंकर साहू दिया गया है, जॉच में धान खरीदी वर्ष 2022-23 में उक्त रकबे में धान की बिकी धान खरीदी केन्द्र लच्छनपुर में की गई है, रेगहा कृषक के द्वारा संस्था की कार्यवाही निर्णय अनुसार 20 बोरा (75 किलो ग्राम) की भर्ती से कुल राशि 15 क्विंटल धान 2040.00 रू. की दर से 30600.00 रू. संस्था में दिनांक 15.04.2023 को जमा किया जाना पाया गया है। निलामी प्रकिया का पालन नहीं करने हेतु तात्कालीन प्राधिकृत अधिकारी एवं प्रभारी समिति प्रबंधक जिम्मेदार है।

शासन से प्राप्त अनुदान राशि 50000.00 रु. का संस्था प्रबंधक श्री बिरेन्द्र कुमार साहू के द्वारा अग्रिम आहरण किया गया जिसके सत्यप्रतिनिधिमंदी राशि 50000.00 रु. का लोकेश इलेक्ट्रानिक्स एंड बर्तन दुकान, बाजार म का मिल

कमांक 920 दिनांक 11:01 2022 प्रस्तुत किया गया है, किन्तु भौतिक सत्यापन में खरीदी की गई सामाग्री संस्था उपलब्ध नहीं पाये गये है। जिससे स्पष्ट है कि तात्कालीन प्राधिकृत अधिकारी श्री पुरन लाल साहू (पर्यवेक्षक) एवं प्रभारी समिति प्रबंधक श्री बिरेन्द्र कुमार साहू के द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान राशि 50000.00 रु. का दुरूपयोग करते हुए फर्जी प्रमाणक लगाकर आर्थिक अनियमितता किया गया है।

खाद किरमवार डी.ए.पी. 08 बोरी कम, पोटास 09 बोरी कम, एस.एस.पी 01 बोरी कम कुल 18 बोरी खाद कम पाई गई है। चूंकि उक्त अवधि में खाद केन्द्र लच्छनपुर मे किस्मवार खाद का भण्डारण अव्यवस्थित तरीके से किया गया था। अतः इसका अंतिम मिलान 30 सितम्बर 2023 की स्थिति में किया जाकर खाद की मात्रा कमी अथवा अधिकता के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित किया जाना उचित होगा। संस्था के प्रबंधक एवं अध्यक्ष के द्वारा डी.ए.पी., युरिया, राखड़, पोटाश को बेचकर गबन करने संबंधित तथ्यों की पूष्टि नहीं हुई है।

शिकायतकर्ता श्री राधेश्याम बंदे को तात्कालिन समिति प्रबंधन के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं संचालक सदस्य से बर्खास्त करने के लिए दबाव डालने संबंधित शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है। अपितु तात्कालिन संचालक मंडल/बोर्ड के द्वारा श्री राधेश्याम बंदे को उनके द्वारा समिति की गोपनीयता भंग करने, कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना एवं बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ दूरव्यवहार करने तथा समिति की साख को धुमिल करने के कारण उनके विरूद्ध प्रस्ताव लाया जाना पाया गया है।

तात्कालीन विक्रेता एवं प्रभारी समिति प्रबंधक श्री बिरेन्द्र कुमार साहू के द्वारा उपभोक्ता दुकान कोनारी का वर्ष 2015-2016 का खाद्यान स्टाक / वितरण पंजी जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उपरोक्त शिकायत की जाँच नहीं किया जा सका। उक्त प्रकरण की जांच खाद्य विभाग जिला बलौदाबाजार के सहायक खाद्य अधिकारी श्री प्रमोद मिश्रा के द्वारा दिनांक 09.06.2015 को किया गया जांच में शिकायत सही पाए जाने पर तत्समय कार्यालय अनुविभागिय अधिकारी (राजस्व) बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के आदेश कमांक /488/अ.वि.अ/खाद्य शाखा/2016 बलौदाबाजार दिनांक 25.04.2016 के द्वारा उपभोक्ता दुकान कोनारी को निलंबित किये जाने संबंधी आदेश की प्रति प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार उक्त बिन्दु (5) का निराकरण खाद्य विभाग से कराया जाना उचित होगा।

अभिमत :- बिन्दु कमांक 01 एवं 02 में की गई अनियमितता के लिए प्राधिकृत अधिकारी एवं समिति प्रबंधक जिम्मेदार है, जिसके लिए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा। बिन्दु कमांक 03 एवं 04 की पुष्टि नहीं हुई है एवं बिन्दु कमांक 05 का निराकरण खाद्य विभाग से कराया जाना उचित होगा।

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