हत्या के सभी आरोपियों को आजीवन कारावास

रिपोर्ट महेश राठौर
वर्ष 2021 में लेबर कालोनी बालगढ़ क्षेत्र में हुई 1युकक की हत्या के मामले में सोमवार को न्यायालय ने लिया फैसला सुनते हुए हत्या में शामिल सभी आरोपियों का आजीवन कारावास की सजा सुनाई है प्रभारी लोक सभी अभियोजक जयंती पौराणिक ने बताया कि थाना औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लेबर कॉलोनी बालगढ़ में 30 जनवरी 2021शाम करीब 7, 30 बजे लगभग लेबर कॉलोनी चौराहा बालगढ़ देवास में फरियादी अंजलि भाई और उसके पुत्र विजय को मां बहन की गालियां देकर आरोपी कालू उर्फ माधव मीणा अश्विन पिता अशोक महाडिंग चेतन उर्फ सनी पिता अशोक घुंघरा पिता भीम मीणा मैं घर कर चाकू व लाठियां से विजय को मारा इसमें कालू उर्फ माधव ने तथा चेतन अप सनी ने अपनी जेब से चाकू निकालकर विजय की पेट पर मारे वह अश्विन व घुघुरा ने विजय के साथ लाठी से मारपीट की विजय की मां असली भाई ने बचाने का प्रयास किया
आरोपीगण ने विजय को घेर रखा था जिसमें विजय की मृत्यु हो गई थाना औद्योगिक क्षेत्र के ओर से अपराध 103/2021धारा 307,341,323,294,506,302, 34 में दर्ज प्रकरण विवेचना में लेकर व विवेचना काम अभियोक पत्र न्यालय में प्रस्तुत किया अभियोजन के द्वारा दोनों प्रकरण में सक्षिगण के कथन कराए गए जिस पर से द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सोनल पटेल जिला न्यायालय द्वारा हत्या में शामिल चारों आरोपियों को धारा 302 भादवी मैं आजीवन करावास व 5 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया धारा 341 में एक माह का साधारण कारावास₹500 का अर्थदंड से दंडित किया गया आरोपी चेतन उर्फ शनि को धारा 25 आयुध अधिनियम में 1 वर्ष स श्रम करावास व 500 r अर्थदंड से दंडित किया गया