खरगोन पुलिस द्वारा गौवंश तस्करों के विरूद्व लगातार की जा रही है कार्यवाहियाँ अवैध गौवंश परिवहन पर 03 थानों पर 06 प्रकरण पंजीबद्ध कुल 41 अवैध गौवंश को पुलिस ने कराया मुक्क्त प्रकरणों मे परिवहन मे उपयोग किए गए 03 वाहन जप्त कीमत लगभग 11 लाख रुपये की जप्त
रिपोर्टर राजा सांखला
*घटना का संक्षिप्त विवरण*
*1. थाना चैनपुर चौकी हेलापडावा -*
दिनांक 12.06.2024 को थाना चैनपुर व चौकी हेलापडावा पर सूचना प्राप्त हुई कि, कुछ लोग गौवंश को रस्सी से बांध कर क्रूरतापूर्वक दामखेडा झिरन्या मेन रोड ग्राम पंचायत के पास ग्राम डेहरिया, झिरन्या से माण्डवी फाटा रोड ग्राम माण्डवी व दामखेडा से हेलापडावा रोड सेमलकुट फाटा पैदल रास्ते ले जा रहे है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस की तीन टीमों का गठन कर पहली टीम को दामखेडा झिरन्या मेन रोड ग्राम पंचायत के पास ग्राम डेहरिया, दूसरी टीम को झिरन्या से माण्डवी फाटा रोड ग्राम माण्डवी एवं तीसरी टीम को दामखेडा से हेलापडावा रोड सेमलकुट फाटा सूचना की तसदिग हेतु भेजा गया । जिसमे पुलिस टीम के द्वारा तीनों स्थानों पर क्रूरतापूर्वक गौवंश को रस्सी से बांध कर ले जाने वाले आरोपियों पर कार्यवाही की गई है ।
पुलिस की गठित टीमों मे पहली टीम के द्वारा आरोपी शरीफ पिता नूर खां तडवी उम्र 26 साल निवासी ग्राम मोरवाल थाना रावेर जिला जलगांव महाराष्ट्र व सुजात पिता रमजान तडवी उम्र 30 साल निवासी चिनावद थाना सावदा जिला जलगांव महराष्ट्र के कब्जे से दामखेडा झिरन्या मेन रोड ग्राम पंचायत के पास ग्राम डेहरिया से क्रूरतापूर्वक पैदल ले जाते कुल 08 नग बैल जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना चैनपुर पर अपराध क्रमांक 210/24 धारा 4, 6, 9 गौंवंश वध प्रतिशेध अधिनियम व 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
दूसरी पुलिस टीम के द्वारा अशरफ उर्फ मोहन तडवी पिता मोहम्मद तडवी उम्र 35 साल निवासी बोरवाल चौकी हेलापडावा के कब्जे से झिरन्या से माण्डवी फाटा रोड ग्राम माण्डवी से क्रूरतापूर्वक पैदल ले जाते कुल 06 नग बैल जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना चैनपुर पर अपराध क्रमांक 211/24 धारा 4, 6, 9 गौंवंश वध प्रतिशेध अधिनियम व 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
तीसरी पुलिस टीम के द्वारा जयपाल पिता विष्णु सोलंकी जाति भीलाला उम्र 22 साल निवासी झुमकी के कब्जे से दामखेडा से हेलापडावा रोड ,सेमलकुट फाटा क्रूरतापूर्वक पैदल ले जाते कुल 07 नग बैल जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना चैनपुर पर अपराध क्रमांक 211/24 धारा 4, 6, 9 गौंवंश वध प्रतिशेध अधिनियम व 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
*जप्तशुदा मशरुका*
*1. कुल गौवंश संख्या 21 कीमत लगभग 2,16,000/- रुपये*
*घटना का संक्षिप्त विवरण*
2. *थाना बलकवाडा चौकी खलटाका*
दिनांक 12.06.2024 को थाना बलकवाडा चौकी खलटाका पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 02 पिकअप वाहनों मे क्रूरतापूर्वक जिसमे गौवंश भरे हुए है जो बालाजी मंदिर के पास नर्मदा पुल ग्राम खलबुजुर्ग के पास से गुजरने वाली है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को मुखबिर के बताए स्थान बालाजी मंदिर के पास नर्मदा पुल ग्राम खलबुजुर्ग के लिए रवाना किया गया ।
पुलिस टीम के द्वारा बालाजी मंदिर के पास नर्मदा पुल ग्राम खलबुजुर्ग के पास नाकाबंदी की गई, थोड़ी देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार 02 पिकअप वाहन आते दिखाई दिए जिन्हे घेराबंदी कर रोक गया । रोके गए पिकअप वाहनों को पुलिस टीम द्वारा चेक करने पर दोनों पिकअप वाहनों मे क्रूरतापूर्वक गौवंश से भरे होना पाए गए ।
रोके गए पिकअप वाहन चालकों से उनका नाम पता पूछने पर वाहन चालक MP10G3725 के चालक ने अपना नाम गुलाल पिता बाऊ डोडवे उम्र 42 साल निवासी ग्राम जामन्या थाना ऊन के पिकअप वाहन मे 06 गौवंश एवं दूसरे पिकअप वाहन क्रमांक MP10G2119 के चालक ने अपना नाम रामसिंह पिता बाऊ डोडवे जाति भीलाला उम्र 51 साल निवासी जामन्या तलकपुरा के पिकअप वाहन मे 06 गौवंश को विधिवत जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है ।
पुलिस टीम के द्वारा उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना बलकवाडा पर पृथक-पृथक अपराध क्रमांक 299/24 एवं अपराध क्रमांक 300/24 धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम व 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
*जप्तशुदा मशरुका*
*1. कुल गौवंश संख्या 12 कीमत लगभग 1,80,000/- रुपये*
*2. कुल 02 पिकअप वाहन कीमत लगभग 06 लाख रुपये*
*घटना का संक्षिप्त विवरण*
*3. थाना भगवानपुरा चौकी सिरवेल-*
दिनांक 12.06.2024 को थाना भगवानपुरा चौकी सिरवेल पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 01 पिकअप वाहन क्रमांक MP46G3644 मे क्रूरतापूर्वक जिसमे गौवंश भरे हुए है जो मालखेड़ा फाटा ग्राम कुम्हारबेड़ी से गुजरने वाली है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को मुखबिर के बताए स्थान मालखेड़ा फाटा ग्राम कुम्हारबेड़ी पर रवाना किया गया व नाकाबंदी की गई ।
थोड़ी देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार पिकअप वाहन क्रमांक MP46G3644 आते दिखाई दिया जिसका वाहन चालक पुलिस की नाकाबंदी देख कर झाड़ियों का फाइदा उठा कर मौके पर पिकअप वाहन छोड़कर भाग गया । पुलिस टीम के द्वारा पिकअप वाहन क्रमांक MP46G3644 को चेक करने पर क्रूरतापूर्वक 08 गौवंश से भरे होना पाए गए ।
पुलिस टीम के द्वारा पिकअप वाहन क्रमांक MP46G3644 व उसमे क्रूरतापूर्वक भरे हुए 08 गौवंश को जप्त कर उसके मालिक के विरुद्ध थाना भगवानपुरा पर अपराध क्रमांक 200/24 धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम व 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
*जप्तशुदा मशरुका*
1. *कुल गौवंश संख्या 08 कीमत लगभग 76,000/- रुपये*
2. *01 पिकअप वाहन कीमत लगभग 05 लाख रुपये*