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आरोपित भतीजे को बचाने चाचा ने रची कहानी, पुलिस को दी भ्रामक जानकारी

रिपोर्टर – कृष्णा हरपाल

बागबाहरा /दबंग केशरी- बीते वर्ष अप्रेल माह मे चुनाव ड्यूटी मे जा रहे कर्मचारी की सड़क दुर्घटना मे मौत हो गई थी लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल को चला दुर्घटना कर वाहन छोड़ फरार आरोपी भतीजे को बचाने वाहन मालिक ने पुलिस को गुमराह कर झूठा बयान दिया तथा लापरवाही पूर्वक वाहन चला कर दुर्घटना करने वाले आरोपि भतीजे के ड्रायविंग लाइसेंस नही होने की वजह से भतीजे को बचाने हेतु वाहन चालक को बदल पुलिस को दी थी झूटी जानकारी।

मिली जानकारी अनुसार टाटा एआईएस जनरल इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर ने बागबाहरा पुलिस से दुर्घटना मे हुई मौत के मामले मे शिकायत की थी ।जिसमे उन्होंने बताया की दुर्घटना मे अन्य चालक को आरोपी बना कर चालान पेश कर फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। इंस्योरेंस कंपनी के राजकुमार यादव ने थाना बागबाहरा मे दर्ज अपराध 147/24 धारा 304(ए) भादवी मे अन्य चालक को आरोपी बना कर चालान पेश करने के सम्बन्ध मे शिकायत की जिसकी जांच के दौरान अनुविभागीय पुलिस अधिकारी बागबाहरा के समक्ष दिये गये बयान मे आवेदक राजकुमार यादव ने थाना बागबाहरा मे पंजीबद्ध अपराध के अंतिम प्रतिवेदन मे वाहन दुर्घटना के सम्बन्ध मे आरोपित वाहन क्र. सीजी 04 एमयू 4995 का चालक रेवाराम दिवान पिता दुकालू सिंह दिवान को दुर्घटना 25 अप्रैल 2024 को वाहन क्र. सीजी 04 एमयू 4995 का चालाक बताया गया था । लेकिन इंस्योरेंस कंपनिके पूछताछ मे वाहन स्वामी के माध्यम से दुर्घटना 25 अप्रैल 2024 को वाहन मालिक के भतीजे इंदल पटेल के द्वारा दुर्घटना किये जाने की पुष्टी कीया गया था। इसी प्रकार बीमा अन्वेषक सनात क्षत्रिय के द्वारा अनुवुभागीय पुलिस अधिकारी बागबाहरा के समक्ष दिये गये बयान मे मोटरसाइकिल क्र. सीजी 04 एमयू 4995 के स्वामी शिवकुमार पटेल का भतीजा इंदल पटेल के द्वारा घटना के समय स्वयं मोटरसाइकिल को चलाना और उसका ड्रायविंग लाइसेंस नही होना एवं दुर्घटना मे स्वयं को कलाई और आँख के पास चोट लगना जिसका इलाज एम्स अस्पताल रायपुर मे कराया जाना व स्वयं की मेडिकल जांच रिपोर्ट मे दिनांक 25 अप्रैल को घटना मोटरसाइकिल क्र. सीजी 04 एमयू 4995को वाहन स्वामी शिव कुमार पटेल के भतीजा इंदल पटेल के द्वारा एक्सीडेंट करना बताया गया।प्रकरण के विवेचक सहायक उप निरीक्षक जनक लाल पटेल के द्वारा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा के समक्ष प्रस्तुत बयान मे प्रकरण की विवेचना के दौरान मार्ग की जांच पर आरोपी मोटरसाइकिल क्र. सीजी 04 एमयू 4995 के चालक के विरुद्ध भादवी धारा 304(ए) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया ,जो की विवेचना के दौरान वाहन स्वामी शिवकुमार पटेल ने जवाब मे घटना के दिन मोटरसाइकिल को अपने परिचय के रेवाराम दिवान को देना और उसी के द्वारा दुर्घटना करना लिखित मे दिया था। जिसके आधार पर आरोपी रेवाराम दिवान पिता दुकालू सिंह दिवान साकिन पड़कोम थाना कोमाखान को धारा 133 एम व्ही एक्ट का नोटिस दिए जाने पर जवाब मे रेवाराम दिवान द्वारा घटना दिनांक 25 अप्रैल को दुर्घटना करना और मोटरसाइकिल को घटना स्थान पर छोड़ कर भागना बताया जिसके आधार पर प्रकरण मे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी रेवाराम दिवान द्वारा अपराध कबूल करना पाए जाने से दिनांक 25 मई 2024 को उसकी गिरफ्तारी कर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र दिनांक 16.06.2024 को तैयार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया था। बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन मे आवेदक द्वारा अपने बयान के समर्थन मे प्रस्तुत किये गये प्रधान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महासमुंद की आदेश प्रति इंदल पटेल के एम्स रायपुर से इलाज सम्बन्धी पर्ची,वीडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता प्रमाण पत्र ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन एवं विशेषज्ञ रिपोर्ट ,वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध मे परीक्षण सुदा सीडी सहित अन्य दस्तावेज संलग्न होना पाया गया है।

थाना बागबाहरा मे उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन पर शिव कुमार पटेल के द्वारा बीमा कंपनी के अन्वेषक सनात जलक्षत्री के विरुद्ध प्रस्तुत शिकायत आवेदांजिसकी जांच थाना बागबाहरा पदस्थ विवेचक रामप्रवेश के द्वारा किया गया है,उक्त शिकायत जांच मे जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदक शिव कुमार पटेल तथा रेवारम दीवान से पूछताछ करने पर मोटरसाइकिल क्र. सीजी 04 एमयू 4995 वाहन के स्वामी शिवकुमार पटेल के द्वारा दिनांक 25.04.2024 को अपने भतीजा इंदल पटेल के द्वारा उसकी मोटरसाइकिल से खल्लारी मेला देखकर आने के दौरान एक्सीडेंट किया जाना,जिसमे इंदल को चोटिल होना जिसका एम्स रायपुर मे इलाज कराना थाना बागबाहरा पुलिस द्वारा घटना के संबंध मे पूछताछ के दौरान होने भतीजा इंदल पटेलके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही होने से रेवाराम दिवान को द्वारा गाड़ी चलाना बताया गया था ।जो की बीमा कंपनी के सामने सच्चाई बाहर आने से होने बचाव के लिए थाना बागबाहरा मे झूठा आवेदन दिया तथा अपने आवेदन पर कार्यवाही नही चाहना बताया। इसके अतिरिक्त जाँचकर्ता अधिकारी के सामने रेवाराम दिवान के द्वारा दिए अपने बयान मे दिनांक 25 अप्रैल को मोटरसाइकिल क्र. सीजी 04 एमयू 4995 को इंदल पटेल द्वारा एक्सीडेंट किया गया था ।जो की उसके पास लायसेंस नही होने की वजह से उसके बचाव हेतु रेवाराम ने स्वयं को आरोपी बनाते हुए स्वयं वाहन चलाना बताया है। थाना बागबाहरा मे उपलब्ध रिकॉर्ड एवं वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन मे संलग्न दस्तावेजों के जांच से मोटरसाइकिल क्र. सीजी 04 एमयू 4995 के स्वामी शिवकुमार पटेल तथा रेवाराम दिवान दोनों के द्वारा छल करते हुए इंदल पटेल को सड़क दुर्घटना के आरोप से बचाने के उद्देश्य से सबूत छिपा कर पुलिस को गुमराह कर भ्रामक एवं झूठी जानकारी पेश किया जाना पाया गया ,जो की शिव पटेल और रेवारम दिवान दोनों ने मिलकर कानून के साथ छल और खिलवाड़ किया आरोपियों को धोकाधड़ी करने व सबूत छीपाने के कृत्य पर अपराध धारा 193,212,419,420,120 बी भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।

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