श्रम आयुक्त ने मजदूरों के वेतन को निर्धारित किया लेकिन अधिकांश विभाग श्रम आयुक्त के आदेश को नहीं मान रहे ।

रिपोर्टर सुभाषिनी बोहत गोदरे
विदिशा । मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त इंदौर द्वारा वर्ष 2024 के लिए न्यूनतम वेतन भुगतान के आदेश जारी किए गए हैं । मानव अधिकार संरक्षण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बोहत एडवोकेट ने बताया कि श्रम आयुक्त के आदेश का पालन यदि शत प्रतिशत किया जाता है तो मध्य प्रदेश के 10 लाख श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा ।
बोहत ने कहा कि श्रम आयुक्त द्वारा अर्ध कुशल श्रमिक को 12776 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है वही कुशल श्रमिक को 14519 रुपए देने की बात कही है 16144 रुपए वेतन देने की बात श्रम आयुक्त द्वारा की गई है ।
लेकिन विदिशा नगर पालिका सहित जिले की सभी नगर पालिका और नगर परिषद में श्रम आयुक्त के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है जहां श्रम आयुक्त का निर्देश है की अर्ध कुशल श्रमिक को जिसमें सफाई कर्मचारी ड्राइवर चौकीदार चपरासी आदि आते हैं उन्हें 12796/रुपए से कम ना दिया जाए वहीं कुशल श्रमिक को 14519 रुपए से कम ना दिया जाए लेकिन विदिशा नगर पालिका में सफाई कर्मचारी जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं उनका वदास्तूर शोषण किया जा रहा है अनेकों वर्षों से सफाई कर्मचारी अपना न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं लेकिन नहीं मिल पाया है।
मानव अधिकार संरक्षण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बोहत एडवोकेट ने कहा कि अर्ध कुशल श्रमिक को भी 12796 रुपए प्रति माह दिए जाने की बात शासन द्वारा की गई है इसके लिए हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो जो विदिशा आए थे और उन्होंने विभिन्न विभागों को पत्र लिखकर विदिशा नगर पालिका में न्यूनतम वेतन 240 कर्मचारियों को देने के लिए सख्त निर्देश दिए थे जिसका अभी तक पालन नहीं किया जा रहा है आज लगभग दो माह से अधिक समय बीत चुका है ।
जब नगर पालिका परिषद विदिशा श्रम विभाग नगरीय प्रशासन विभाग के उच्च स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निर्देशित किया गया था ।
सुभाष बोहत एडवोकेट ने कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो विदिशा जिले के जिला मुख्यालय पर मात्र 5200/रुपए पाकर अपना जीवन यापन करने वाले सफाई कर्मचारी आत्मदाह करने के लिए विवश होंगे उनके घरों की हालत बद से बदतर है उन्हें एक-एक टाइम भूखा रहना पड़ रहा है ।
बोहत ने कहा कि नगर पालिका परिषद विदिशा और गंजबासौदा सिरोंज सहित नगर परिषद कुरवाई शमशाबाद लटेरी में न्यूनतम वेतन 12796 से कम ना दिया जाए यदि इससे कम किसी भी कर्मचारी को वेतन मिलता है तो वह श्रम विभाग में अपनी ओर से वकील के रूप में उक्त मजदूर का केस लड़ने के लिए मजबूर होंगे और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ यदि यह शोषण किया जाता है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एक्ट के तहत भी कार्यवाही करने का पृथक से आग्रह किया जाएगा ।