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कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जिले में भिक्षावृत्ति पर लगाया प्रतिबंध।।

प्रेस रिपोर्टर-आर के विजयकर

बैतूल

कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बैतूल जिले में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। साथ ही भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश का उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

जारी आदेश के अनुसार जिले में चौराहों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं या अपने परिवारों के साथ भिक्षावृत्ति की जाती है। उक्त भिक्षावृत्ति से एक ओर जहां ये लोग भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगायें जाने संबंधी शासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे है, वहीं दूसरी ओर आम जन के सामान्य यातायात आदि में भी कही न कही बाधा उत्पन्न करते हैं। जिले में इस प्रकार की भिक्षावृत्ति में अन्य राज्यों एवं शहरों के व्यक्ति भी संलग्न रहते है, जिनमें कई व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास भी रहता है।

भिक्षावृत्ति के कारण दुर्घटना की बनी रहती है आशंका

जारी आदेश में उल्लेख किया है कि भिक्षावृत्ति कार्य में संलग्न अधिकांश व्यक्ति नशे या अन्य गतिविधियों में लिप्त भी होते है। इसी तरह भिक्षावृत्ति कराने की आड़ में कई आपराधिक गतिविधियां भी संचालित की जाती है। चौराहों पर भिक्षावृत्ति के कारण दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। यह भी सर्वविदित है कि भिक्षावृत्ति एक सामाजिक बुराई है। शासन द्वारा भी भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए समय-समय पर समुचित निर्देश जारी किये गये है।

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