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सौसर-पांढुर्ना हत्या कांड: सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

रिपोर्टर. धीरज सिंह चंदेल

सौसर। बहुचर्चित सौसर-पांढुर्ना हत्या कांड में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक संदीप मेश्राम ने बताया कि इस मामले में चारों आरोपियों—शिवा त्रिपाठी, आदित्य सराठे, संदीप विश्वकर्मा एवं अरविंद उइके—को दोषी पाते हुए कठोर दंड दिया गया है।

घटना का विवरण

मृतक अतुल आवलापानी और आरोपी शिवा त्रिपाठी प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े थे। समय के साथ दोनों ने सट्टे का काम भी शुरू किया। इस दौरान शिवा त्रिपाठी ने अतुल से 30 लाख रुपये उधार लिए, जिसे वह सट्टे में हार गया। जब अतुल ने अपने पैसे वापस मांगे, तो शिवा ने रकम लौटाने के बजाय उसकी हत्या की साजिश रच डाली।

आरोपी शिवा त्रिपाठी ने अपने साथियों आदित्य सराठे, संदीप विश्वकर्मा और अरविंद उइके के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। 8 जनवरी 2018 को चारों आरोपियों ने एक टोयोटा कार (MH 40 KR 7313) कमल लालवानी से उधार ली और नागपुर के सुभाष चौक से अतुल आवलापानी को बहाने से अपने साथ ले गए। सभी आरोपी उसे ढोढयाबोरगांव और छीतापार के बीच जंगल में ले गए, जहां उसकी निर्मम हत्या कर दी।

पुलिस जांच और न्यायालय का फैसला

घटना के बाद थाना लोधीखेड़ा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस मामले की जांच निरीक्षक जी.एस. उइके द्वारा की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय में विचारण के दौरान सभी आरोपी दोषी साबित हुए।अदालत ने इस निर्मम हत्या के अपराध में सभी दोषियों को आजन्म कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले से मृतक के परिजनों को न्याय मिला, वहीं समाज में भी अपराधियों के प्रति कड़ा संदेश गया है।

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