अखिल भारतीय बसोर “समाज” विकास समिति के ब्लॉक अध्यक्ष दसरथ बेनवंश द्वारा हरिजन शब्द के स्थान बसोर शब्द हेतु कलेक्टर को दिए ज्ञापन

भरतपुर – छत्तीसगढ़ के नवीन जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ब्लॉक भरतपुर अखिल भारतीय बसोर विकास समिति के ब्लॉक अध्यक्ष श्री दशरथ प्रसाद बेनवंश में कलेक्टर एवम जिला निर्वाचन अधिकारी जिला एमसीबी को मेल के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ ग रायपुर को संदर्भित करते किए आवेदन पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि गया की, शासकीय अभिलेखों में हरिजन शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद भी कई शासकीय दस्तावेजों में अभी भी हरिजन शब्द का प्रयोग शासन के विभिन्न संस्थाओं में अभी भी असंवैधानिक व प्रतिबंध शब्द हरिजन का उपयोग किया जा रहा है, जो वर्ग विशेष को अपमानित करने वाला है विशेष रूप से जिले के कुछ शैक्षणिक संस्थानों तहसील और नगर निगमों में आज भी प्रतिबंधित शब्द का उपयोग किया जाता है जबकि भारत सरकार सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय दिल्ली व माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/3/2017 के अनुसार हरिजन शब्द का उपयोग को दंडनीय माना गया है । अधिनस्थ शैक्षणिक संस्था कार्यालय कार्यालय को निर्देशित करते हुए हरिजन शब्द का उपयोग करना कराना संवैधानिक व प्रतिबंधात्मक है। यह वर्ग विशेष के हितों पर कुठाराघात अपमानजनक माना गया है, इस संबन्ध में *श्री दशरथ बेनवंश ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा मतदाता सूची में दर्शित अनुभाग में हरिजन पारा के स्थान पर बसोर बाहुल्य क्षेत्र भरतपुर अनुभाग 78 एवम 76 में हरिजन शब्द के स्थान पर बसोर पारा सुधार हेतु आवेदन संबंधित कलेक्टर एवम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भरतपुर जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को प्रस्तुत किया है
रिपोर्टर- प्रतीप बेनवंश