हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का आज आखरी मौका

रिपोर्ट मोहम्मद अय्युब
अभियान चालानी कार्रवाई से बचने के लिए वाहन चालक नंबर प्लेट की बुकिंग बताकर जुर्माने से बच सकते है
इंदौर- ऐसे वाहन जो 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड है, उन्हें आज के दिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। यदि, नंबर प्लेट नहीं लगाई तो उन पर चालानी कार्रवाई होना तय है। हालांकि, जिम्मेदारों ने अब तक कोई भी जागरूकता अभियान नहीं चलाया है। वैसे नंबर प्लेट के नियमों की बात करें तो शहर में ऐसे कई दबंग लोग हैं, जो गाड़ियों में बॉस, दादा नाम की फैंसी नंबर प्लेट लगाकर सड़कों पर घूम रहे हैं।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी की गई है। 2019 के बाद ये नंबर प्लेट तो वाहनों पर लगकर आ रही है लेकिन इसके पहले जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें से ज्यादातर वाहनों पर ये नंबर प्लेट नहीं लगी है। इससे वाहन चालकों को ये नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। वाहन चालक के पास जिस कंपनी का वाहन है उस डीलर के यहां पहुंचकर या फिर ऑनलाइन आवेदन कर यह नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।
वाहन चालकों को ओर समय मिलना चाहिए ताकि चालानी से बचे
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की डेड लाइन तो कभी से तय हो गई थी। विधानसभा चुनाव के चलते अधिकारी इसमें उलझे रहें। इससे प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया। इससे लोगों को पता ही नहीं चल पाया और डेड लाइन पास में आ गई। ऐसे में वाहन चालकों को समय मिलना चाहिए ताकि चालानी कार्रवाई ना हो और वे अपने वाहनों में नंबर प्लेट लगवा सकें।
जुर्माने से बचना है तो नंबर प्लेट कर दें बुक
परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड वाहनों पर ही चालानी कार्रवाई होगी। जो इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड नहीं है उनमें नंबर प्लेट लगवाना जरूरी नहीं। जिनके वाहनों का पंजीयन खत्म हो चुका है, वे रिन्यू करवा लें। बाइक में 3 से 4 हजार रुपए लगते हैं। इसके बाद वे पांच साल तक वैध रहेंगे। यदि, वाहन का मालिक नहीं है और उसके रिश्तेदार या फिर करीबी चला रहे हैं तो वे भी नंबर प्लेट के लिए आवेदन ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। जब वे नंबर प्लेट लेने जाएंगे तो उन्हें अपना आधार कार्ड या आईडी बताना होगी। चालानी कार्रवाई से बचने के लिए वाहन चालक नंबर प्लेट की बुकिंग बता देंगे तो जुर्माना नहीं वसूला जाएगा।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
वाहन चालक अपने वाहन के डीलर से संपर्क कर नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वाहन चालक शासन द्वारा जारी की गई www.bookmyhsrp.com बेवसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसमें अपने वाहन की जानकारी डालें। शुल्क ऑनलाइन ही जमा होगा। 7 से 10 दिन के अंदर नंबर प्लेट बनकर तैयार हो जाएगी। जिसे आप अपने घर के पते पर या फिर नजदीकी डीलर के पास बुलवा सकते हैं।
कुछ ओर अहम जानकारी
◆ अगर किसी के पास अन्य जिले या अन्य प्रदेश का पंजीकृत वाहन है। तो वे अपने जिले में नंबर प्लेट लगवा सकेंगे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान डीलर सिलेक्ट का ऑप्शन आता है। इसमें अपने जिले का डीलर सिलेक्ट करना होगा।
◆ 15 साल से ज्यादा पुराना वाहन पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सकेगी यदि उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है तो परिवहन विभाग में जाकर वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद नंबर प्लेट लग सकेगी।