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सुचना के अधिकार अधिनियम का हो रहा है हनन आवेदको को प्रथम अपील के बाद भी नही मिल रही जानकारी

रिपोर्ट  नरेन्द्र सिंह मीणा

आवेदको ने कहा राज्य सूचना आयोग भोपाल में करेगे द्वितीय अपील

श्योपुर = सरकार ने सुचना का अधिकार अधिनियम कानून बनाया जिससे  प्रत्येक लोक प्राधिकारी की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन लोक प्राधिकारियों के

नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने, नागरिकों के सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए है लेकिन श्योपुर जिले मे सुचना अधिकार अधिनियम कानून की सरेआम अवेलहना की जा रही है ग्राम पंचायतो ,नगर परिषद बड़ौदा, जनजातिय विभाग, छात्रावास ,स्कुल मेटीनेंस कार्य, लोक निर्माण विभाग के अतंर्गत निर्माण कार्य आदि विभागो मे आवेदक द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन दिये जिससे विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्य योजनाओ व अन्य गतिविधियो की जानकारी प्राप्त हो सके ओर आम जनता के समक्ष ये रखी जा सके जिससे आमजनता को सरकार की योजनाओ व निर्माण कार्य की जानकारी मिले लेकिन सरकार द्वारा बनाये कानून का लोक सुचना अधिकारी सरे आम अवैलहना कर रहै है आवेदक द्वारा प्रेस नोट जारी कर बताया कि ग्राम पंचायत व नगर परिषद व अन्य विभाग मे सुचना अधिकार अधिनियम से जानकारी मांगी गई लेकिन समय सीमा मे जानकारी नहीं मिली ओर न ही प्रथम अपील करने के बाद कोई जानकारी मिली यदि संबंधित विभाग जानकारी उपलब्ध कराते है तो उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार उजागर होते है ओर जनता के समक्ष उनकी कार्य प्रणाली आती है इसलिए संबंधित विभाग के लोक सुचना अधिकारी भी जानकारी उपलब्ध नही कराते है पंचायतो व नगर परिषद व अन्य विभाग मे लगाये आवेदनो पर कोई ध्यान नही देना जिला प्रशासन पर भी सवाल खडा करता है आखिर जानकारी उपलब्ध क्यो नही हो रही है आवेदक ने बताया कि प्रथम अपील कर दी गई है यदि समय सीमा मे जानकारी नही मिलती है तो द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग भोपाल में करुगा यदि वहा से भी जानकारी प्राप्त नहीं होती तो मजबूरीवश न्यायालय की शरण लेगे लेकिन जानकारी तो प्राप्त करके रहेगे जिससे ग्राम पंचायतों और अन्य विभाग के अधिकारीयो द्वारा किये गये कारनामे सामने आये सरकार द्वारा बनाये गए कानून का ही दुरूपयोग हो रहा है भ्रष्टाचार करने वाले व शासकीय राशि का गमन करने वालो की जानकारी ना देकर बचाव किया जा रहा है जनपद पंचायत सीईओ व जिला कलेक्टर के पास अनेको अपील भेज दी गई लेकिन कोई सुनवाई नही हुई इसलिए राज्य सूचना आयोग भोपाल में द्वितीय अपील करने के बाद भी यदि सूचना नहीं मिली तो न्यायालय की शरण मे जाना पड़े में वहा पर भी जाऊंगा लेकिन सूचना प्राप्त करके रहूंगा

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