नापतौल विभाग द्वारा किराना, मिठाई, हार्डवेयर एवं पेन्ट विक्रेता दुकानों की जांच की गई
रिपोर्टर विनोद पिंजन्या
खंडवा —- दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (नापतौल) श्री आर.पी. गजभिये ने किराना, मिठाई, हार्डवेयर एवं पेन्ट विक्रेता दुकानों की जांच की। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 व विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम 2011 के उल्लंघन होने पर कुल 11 प्रकरण दर्ज किये गये।
सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (नापतौल) श्री गजभिये ने बताया कि गणेश पेन्टस एण्ड हार्डवेयर गौशाला रोड़, सुल्तान अली हैदर अली हार्डवेयर घंटाघर, मेसर्स सुपर शेप हार्डवेयर एण्ड पेन्ट घटांघर, कपिल ट्रेडर्स किराना घंटाघर, मे. देवदास भैरवप्रसाद चौरसिया चूना विक्रेता घंटाघर और सैफी प्लास्टर हार्डवेयर एवं पेन्ट जवाहर गंज की संस्थानों में उपयोग की जा रही इलेक्ट्रानिक तौल मशीन सत्यापित नहीं पाई गई। इसके अलावा राहील टेडर्स किराना जामलीकला, तसलिम किराना बगमार, सांवरिया स्वीट्स गौशाला चौराहा, सांईनाथ विजय होटल बस स्टेंड सिंगोट और काका नमकीन बस स्टेंड सिंगोट इन संस्थानों से जप्त पैकेजों में निर्माता/पैकर का पूरा नाम, पता, नेट वेट व उपभोक्ता शिकायत हेतु दूरभाष क्रमांक, ईमेल आई.डी. व पता अंकित नहीं पाया गया।
सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (नापतौल) श्री गजभिये ने मिठाई विक्रेताओं से कहा कि मिठाई विक्रय करते समय डिब्बे का वजन मिठाई के तौल में शामिल नहीं करना चाहिए। विक्रय किये जा रहे पैकेजों के ऊपर निर्माता एवं पैकर का पूरा नाम, पता अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित, पैकेज के अंदर रखी वस्तु का नाम एवं नेट वैट अंकित कराना आवश्यक होगा। उपभोक्ता शिकायत हेतु व्यापारियों को अपने पैकेज पर दूरभाष क्रमांक एवं ई-मेल आईडी भी अंकित कराना आवश्यक होगा। नियमानुसार हर संस्थान को तौल कांटे एवं बाट का सत्यापन एवं मुद्रांकन कराना आवश्यक है।