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राजगढ़ नगर परिषद कार्यालय के सभाकक्ष में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी मांस विक्रय गाइडलाईन को लेकर बैठक रखी

रिपोर्ट  राजेश यादव

बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेंद्र सिंह पवार , नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि महेश जयसवाल , उपाध्यक्ष दीपक जैन एवं पार्षद सहित राजगढ़ के समस्त मटन शॉप दुकानदार एवं साप्ताहिक बाजार दुकानदार व्यापारियों आदि मौजूद थे ।

बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेंद्र सिंह पवार द्वारा खुले में मांस विक्रय को लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी दी गई । जानकारी में उन्होंने बताया कि गाइडलाइन अनुसार खुले में मांस विक्रय पूर्णत प्रतिबंध है जिन व्यापारियों के पहले से लाइसेंस बने हैं उन्हें बताया गया है कि अपनी दुकानों पर कांच के शोकेस बनाएं , मांस विक्रय के दौरान बचे हुए अवशेषों के लिए हमारे द्वारा नगर परिषद से कचरा वाहन निश्चित समय पर आएगी जिसमें सभी अवशेष उसमें डालना अनिवार्य है राजगढ़ के साप्ताहिक बाजार में केवल एक ही दिन दुकान लगाने की अनुमति हमारे द्वारा दी जाएगी बाकी दिन अगर कोई भी दुकान वहां पर लगता है तो उसे पर कार्रवाई की जाएगी , साप्ताहिक बाजार में भी मांस को खुले में न रखकर उसे पर कपड़ा आदि रखकर मांस को छुपाया जाएगा ताकि दुर्गंध न फैले औऱ किसी भी रूप से बाजार में आने-जाने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हो । वही सभा में शामिल सभी व्यापारियों ने भी इसमें पूर्ण रूप से अपनी सहमति जताई ।

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